शिक्षा का अधिकार में गड़बड़ियां: हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से स्वयं के शपथ पत्र में मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने RTE के मामले में शिक्षा सचिव से स्वयं के शपथ पत्र में जवाब मांगा है।

Updated On 2025-08-13 12:49:00 IST

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। शिक्षा का अधिकार (RTE) मामले में बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में शिक्षा सचिव से स्वयं के शपथपत्र में जवाब मांगा है।

मिली जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा है कि, प्रदेशभर में बिना मान्यता प्राप्त संचालित नर्सरी स्कूलों केजी 1, केजी 2, पर क्या लिया एक्शन? शपथ पत्र मे जवाब दें। कोर्ट ने कहा है कि, विस्तार से स्वयं के शपथपत्र में जवाब पेश करें शिक्षा सचिव।

उल्लेखनीय है कि, आज ज्वाइंट सेकेट्री के द्वारा हाईकोर्ट में शपथपत्र के माध्यम से जवाब पेश किया गया। हाईकोर्ट ज्वाइंट सेकेट्री के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट नजर आया। साथ ही बिना मान्यता चल रहे नर्सरी स्कूल और उसमें एडमिशन में गड़बड़ी मामले को लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में लगा था मामला।

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