नए जिलों को मिले कोड: इसी आधार पर होंगे वाहन पंजीयन
छत्तीसगढ़ सरकार ने नवगठित पांच जिलों के लिए नए वाहन पंजीयन कोड जारी किए हैं। अब इन जिलों के वाहनों की अलग पहचान सुनिश्चित होगी।
पांच नए जिलों को मिले अलग-अलग वाहन पंजीयन कोड
रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के नवगठित पांच जिलों को नई पहचान देते हुए उनके लिए अलग-अलग वाहन पंजीयन कोड (Registration Code) जारी कर दिए हैं। यह निर्णय सोमवार को परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से लिया गया।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 65 के अंतर्गत तथा भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में राज्य शासन ने इन जिलों के लिए नए पंजीयन कोड निर्धारित किए हैं। अब इन जिलों में पंजीकृत वाहनों पर अलग-अलग कोड अंकित होंगे। जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी और क्षेत्रीय पहचान भी सशक्त होगी।
जिन जिलों को नया पंजीयन कोड मिला है, वे इस प्रकार हैं:
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी – CG-32
सारंगढ़-बिलाईगढ़ – CG-33
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई – CG-34
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर – CG-35
सक्ति – CG-36
राज्यपाल की अनुमति द्वारा जारी
यह आदेश राज्यपाल की अनुमति से जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उप सचिव आंशिका ऋषि पाण्डेय द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना से अब इन जिलों के वाहनों की अलग पहचान सुनिश्चित की जा सकेगा।