RAIPUR SOUTH BY-ELECTION : एग्जिट पोल या सर्वे के प्रसारण पर 13 से 20 नवम्बर तक रहेगा प्रतिबंध

रायपुर में भारत निर्वाचन आयोग ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उप-निर्वाचन के संदर्भ में 13-20 नवम्बर तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की। 

By :  Ck Shukla
Updated On 2024-10-30 18:25:00 IST
Raipur South by-election

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन सहित झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा अन्य क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के संदर्भ में 13 से 20 नवम्बर तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार 13 नवम्बर 2024 को प्रातः 7बजे से 20 नवम्बर 2024 को सायं 6:30 बजे तक एग्जिट पोल का आयोजन या प्रसारण नहीं किया जा सकेगा।

ओपिनियन पोल या सर्वे जारी नहीं कर सकेंगे 

आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) ख के अंतर्गत झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। 
निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि, 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान, जो मतदान समाप्ति के समय से पहले के 48 घंटे तक रहती है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल या मतदान सर्वेक्षण के परिणामों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। यह कदम मतदाताओं को बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से मतदान का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
 

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