मालवाहकों में सामान की तरह लादे जा रहे यात्री : बिना लाइसेंस के ही बेधड़क चला रहे वाहन, कुछ चढ़े उड़नदस्ता के हत्थे

जगदलपुर जिले में परिवहन नियमों की अनदेखी का खामियाजा ट्रैक्टर और पिकअप में सवार होकर यात्रा करने वालों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे वाहनों पर सवार होकर लोग बेधड़क सफर कर रहे हैं।  

By :  Ck Shukla
Updated On 2024-06-20 19:49:00 IST
मालवाहक वाहन में बैठे यात्री

महेंद्र विश्वकर्मा-जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में परिवहन नियमों की अनदेखी का खामियाजा ट्रैक्टर और पिकअप में सवार होकर यात्रा करने वालों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे वाहनों पर सवार होकर लोग बेधड़क सफर कर रहे हैं और ड्राइवर की जरा सी लापरवाही से खुशी का माहौल गम में बदल रहा है। शहर के नेशनल और स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर, पिकअप से सवारी ढोने का नजारा देखने को मिला। ऐसे वाहनों में कई लोग तो आधे बैठे रहे और कई लटक रहे हैं। 

जहां पिकअप, ट्रैक्टर, मेटाडोर जैसे वाहनों ने ग्रामीणों के लिए यात्री गाड़ियों का रूप ले लिया है। सड़कों पर ऐसे वाहनों में लोग बेधड़क होकर सफर कर रहे हैं। परिवहन विभाग की कड़ाई के बाद भी लोग बाज भी नहीं आ रहे हैं। यही कारण परिवहन विभाग रायपुर आयुक्त के निर्देश पर विभाग के उड़नदस्ता प्रभारी टीम ने हॉल ही में 15 मालयान को जब्ती कर 30 हजार 300 रूपए एवं सड़क किनारे ढाबों के आसपास नो-पॉर्किंग में खड़े 45 वाहनों पर 13 हजार 500 रूपए का जुर्माना किया गया। 

जांच करती उड़नदस्ता की टीम

ड्राइवरों के पास लाइसेंस तक नहीं

शहर एवं गांवों में बेधड़क ट्रैक्टर, पिकअप दौड़ा रहे कई ड्रायवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। कुछ ट्रैक्टर चालकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। शहर में सैंकड़ों बार ट्रैक्टर लेकर आना-जाना कर चुके हैं।

सख्त नियम, पर पालन नहीं हो रहा

परिवहन विभाग के उड़नदस्ता प्रभारी एवं निरीक्षक एसके झा ने बताया कि, मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मालवाहक वाहनों को सिर्फ सामान ढोने के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। सवारियां लाना, ले जाना गैर-कानूनी है। बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है। ऐसे वाहन के चालकों एवं मालिकों पर सख्ती की जा रही है।

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