गो-तस्करी पर सख्त कानून : परिवहन के लिए लेना होगा लायसेंस, वरना गाड़ी होगी जब्त,  प्रॉपर्टी कुर्क होगी, 7 साल की सजा भी 

छत्तीसगढ़ में लंबे समय से गोवंश तस्करी की शिकायतें मिलती रही हैं। इसके लिए कड़े कानूनों की मांग भी उठती रही है। 

By :  Ck Shukla
Updated On 2024-07-16 17:55:00 IST
गृहमंत्री विजय शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब गो तस्करी करना लगभग असंभव सा हो जाएगा। कारण यह कि, इसके लिए सरकार ने बहुत ही कड़े प्रावधान लागू कर दिए हैं। डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया- गो-वंश के परिवहन के लिए अब संबंधित विभाग के अफसरों से लायसेंस लेना होगा। जिस गाड़ी में परिवहन किया जाएगा उस गाड़ी पर विशेष तरह का फ्लैक्स लगाना अनिवार्य होगा कि, इस वाहन में पशुओं का परिवहन हो रहा है। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि, अवैध परिवहन करते पाए जाने पर गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, अवैध परिवहन करवाने वाले की ऐसे अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। 

नोडल अधिकारी तय होंगे

गृहमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि, अवैध परिवहन करने वालों को 7 साल की सजा होगी और 50 हजार का जुर्माना भी लगेगा। हालांकि कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 में ये दोनों बातें पहले ही शामिल हैं। श्री शर्मा ने बताया कि, इस प्रक्रिया के लिए लायसेंस देने और कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारी तय होंगे। इनके नंबर हर थाने में सार्वजनिक जगहों पर दिए जाएंगे ताकि अवैध परिवहन की जानकारी उन्हें लोग दे सकें। गृहमंत्री ने कहा कि, नए नियमों के मुताबिक गौ-वंश का अवैध परिवहन करना एक संज्ञेय अपराध होगा और गैर जमानती अपराध भी होगा। 

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