अवैध बोर खनन: कलेक्टर के निर्देश पर सख्त कार्रवाई, बोर मशीन और एक सहायक वाहन जब्त
बलौदाबाजार जिले में अवैध बोर खनन पकड़ा गया, मशीन जब्त हुई है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर सख्त कार्रवाई हुई है।
By : Yaminee Pande
Updated On 2025-05-11 17:46:00 IST
जब्त की गई बोर मशीन
कुश अग्रवाल - बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में कलेक्टर दीपक सोनी के सख्त निर्देशों के तहत जिले में अवैध बोर खनन पर लगातार कार्रवाई जारी है। शनिवार देर रात तहसील पलारी के ग्राम लकड़ियां में बिना अनुमति के चल रहे बोर खनन कार्य को राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर बंद करवाया और बोर मशीन वाहन और एक सहायक वाहन को जब्त कर लिया।
अब कोई भी नया बोर खनन सख्त रूप से प्रतिबंधित
राजस्व विभाग पलारी SDM के नेतृत्व में टीम को सूचना मिली थी कि, शनिवार देर रात ग्राम लकड़ियां के खेत में बिना पूर्व अनुमति के बोर खनन कराया जा रहा है। जिस पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर खनन कार्य को रुकवाया और बोरवेल मशीन वाहन को अपने कब्जे में लिया। जिसे आगे की कार्रवाई हेतु पलारी थाना में सुपुर्द में रखा गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले को आगामी 30 जून 2025 तक जलअभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इस दौरान बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी नया बोर खनन सख्त रूप से प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि, निर्देशों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।