हाईकोर्ट ने शासन को लगाई फटकार: संविदा कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन पाने का अधिकार

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्स को मातृत्व अवकाश के वेतन भुगतान में शासन की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी नाराजगी जताई है।

Updated On 2025-08-02 12:13:00 IST

बिलासपुर हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्स को मातृत्व अवकाश के वेतन भुगतान में शासन की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने स्पष्ट शब्दों में शासन से पूछा कि पूर्व में पारित आदेश के बावजूद अब तक वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने शासन को निर्देशित किया कि वह अविलंब आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करे। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त 2025 के सप्ताह में होगी।

याचिकाकर्ता जिला अस्पताल कबीरधाम में संविदा स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने गर्भावस्था के चलते 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक का मातृत्व अवकाश लिया, जिसे विधिवत स्वीकृत भी किया गया। 21 जनवरी 2024 को उन्होंने कन्या संतान को जन्म दिया और 14 जुलाई को पुनः ड्यूटी पर लौट आईं। इसके बाद उन्होंने कई बार वेतन भुगतान के लिए आवेदन दिए, लेकिन शासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने इस मामले में पहले रिट याचिका दायर की थी और कहा था कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को भी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 के तहत मातृत्व अवकाश का लाभ मिलना चाहिए और यह अवकाश उनके लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा।

यथाशीघ्र आदेश का पालन करने के निर्देश
इस पर हाईकोर्ट ने 10 मार्च 2025 को आदेश पारित कर शासन को तीन माह के भीतर याचिकाकर्ता के वेतन भुगतान पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। आदेश के बावजूद शासन द्वारा वेतन भुगतान न करने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिकादायर की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि यह मामला संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी का गंभीर उदाहरण है। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन पाने का वैधानिक अधिकार है, जिसे नजर अंदाज करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

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