आबकारी प्रशासन का नया नियम: देशी शराब की सप्लाई अब एक साथ तीन दुकानों में, परिवहन का सिस्टम बदला
राज्य सरकार के वाणिज्यककर आबकारी विभाग ने देशी शराब के परिवहन के पुराने नियम को दरकिनार करते हुए नए नियम बनाए हैं।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में देशी शराब की दुकानों तक पहुंच अब और आसान होगी। अब से पहले तक ये नियम था कि एक बार में गोदाम से एक ही दुकान के लिए शराब निकाली जाती थी, वाहन से सप्लाई होने के बाद वह गाड़ी लौट आती थी। अब नई व्यवस्था में एक बार में तीन दुकानों के लिए शराब गाड़ी में लोड की जाएगी, एक के बाद एक तीन शराब दुकानों या कंपोजिट शॉप में सप्लाई की जाएगी। ऐसा होने से परिवहन का खर्च भी बचेगा।
राज्य में शराब के व्यवसाय के लिए संचालित सरकारी कंपनी स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सप्लाई होती है। कार्पोरेशन देशी शराब के परिवहन के लिए अधिकृत परिवहनकर्ताओं द्वारा देशी मदिरा का प्रदाय भंडारण, गोदाम से देशी शराब दुकान या कंपोजिट दुकान तक आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के माध्यम से कराया जाता है। खास बात ये है कि यह काम समय सीमा के भीतर करने का प्रावधान है।
पुराने नियम दरकिनार अब ये नियम होंगे लागू
राज्य सरकार के वाणिज्यककर आबकारी विभाग ने देशी शराब के परिवहन के पुराने नियम को दरकिनार करते हुए नए नियम बनाए हैं। इसके तहत यदि एक से अधिक देशी मदिरा दुकान, या कंपोजिट मदिरा दुकान एक ही मार्ग (रूट) पर स्थित हैं, तो आवश्यक होने पर एक से अधिक लेकिन अधिकतम तीन मदिरा दुकानों तक मदिरा का परिवहन एक ही वाहन से किया जाएगा। इसमें प्रत्येक दुकान के लिए परिवहन के लिए निर्धारित समयावधि अंकित की जाएगी।
इस तरह तीन दुकानों में पहुंचाई जाएगी शराब
एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में पहली दुकान के तय समय पर परिवहनकर्ता द्वारा मदिरा का परेषण पहुंचाना अनिवार्य होगा। पहली दुकान में मदिरा पहुंचने और अनलोड होने के बाद शराब दुकान के प्रभारी आबकारी अधिकारी, आबकारी मुख्य आरक्षक, या आरक्षक द्वारा वाहन को अगली दुकान के लिए रवाना किया जाएगा। इसमें उस दुकान के परमिट में वाहन की रवानगी की तिथि, समय और परिवहन अवधि अपने हस्ताक्षर एवं सील के साथ अंकित करेगा। इसके बाद दूसरी दुकान की दूरी के आधार पर तय समय पर वाहन का पहुंचना अनिवार्य होगा। तीसरी दुकान के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।