कोल लेवी घोटाला: रानू, समीर, सौम्या समेत 6 आरोपी जमानत पर जेल से छूटे, रहना होगा प्रदेश से बाहर
छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कोल लेवी घोटाले के आरोपी दो आईएएस अधिकारी समेत छह लोग शनिवार को जमानत पर रायपुर जेल से छूटे।
रानू साहू और सौम्या चौरसिया
रायपुर। कोल लेवी घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई के साथ राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया, कारोबारी रजनीकांत तिवारी, वीरेंद्र जायसवाल और संदीप नायक शनिवार की सुबह रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई समेत छह आरोपी रिहा किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि, सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले सभी छह आरोपियों को सशर्त जमानत देते हुए रिहाई का आदेश दिया था। जमानत पर रिहा होने के बाद सभी आरोपियों को छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा। इसके अलावा जांच एजेंसी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि, जमानत पर रिहाई के बाद गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को यह भी छूट दी है कि, इस बीच अगर पुख्ता सबूत मिलते हैं या आरोपी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
मंत्रियों ने कहा-भ्रष्टाचारियों का जेल आना-जाना लगा रहता है
इधर सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई की जेल से रिहाई पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि, अभी राहत मिली है लेकिन अपराध थोड़ी खत्म हुआ है।
जांच जारी रहेगी और भी नए खुलासे होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भ्रष्टाचार को संरक्षण देते रहे। आगे जांच होगी तो और भी लोग जेल जाएंगे। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि, भ्रष्टाचारियों का जेल में आना-जाना लगा रहेगा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता भी जमानत पर हैं, कांग्रेस के नेता जेल या बेल में रहेंगे, जांच जारी रहेगी। दोषी लोगों पर कार्रवाई होकर रहेगी, कोई बख्शे नहीं जाएंगे।