शराब दुकानों के सामने खुले में शराबखोरी: हाईकोर्ट ने मांगा जबाव, 28 अगस्त को होगी सुनवाई
बिलासपुर में शराब दुकानों के सामने खुले में शराब पीने की खबर को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।
बिलासपुर हाईकोर्ट
पंकज गुप्ते-बिलासपुर। बिलासपुर के चांटीडीह इलाके में शराब दुकानों के सामने खुले में शराब पीने की खबर को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि, सार्वजनिक जगह पर शराब सेवन न हो।
दरअसल, शराब दुकान के पास बने अहाता तोड़े जाने के बाद लोग गली में बैठकर शराब पी रहे हैं। इससे रोजाना जाम और अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। स्थानीय निवासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने सहायक आबकारी आयुक्त, बिलासपुर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि, सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी रोकने प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
स्थानीय प्रशासन की चुप्पी पर भी उठे सवाल
शराब ठेकेदारों की मनमानी पर स्थानीय प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शराब माफिया और अधिकारियों के बीच सांठगांठ के कारण ही नगर के बीचोंबीच दो शराब दुकानों का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है। दिन के उजाले में सैकड़ों लोग शराब की बोतलें और डिस्पोजल ग्लास लेकर सड़क किनारे बैठकर शराबखोरी करते नजर आते हैं। इससे न केवल ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन रहे हैं, बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।