दो किशोरियों से जबरदस्ती कराया देह व्यापार: तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 14-14 साल की सजा
अंबिकापुर में दो बहन और एक भाई को बहला फुसला कर बंधक बनाकर देह व्यापार कराने लगे थे। जिसमें दो महिला और एक पुरुष शामिल है।
जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा अंबिकापुर
संतोष कश्यप - अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में दो किशोरियों के साथ देह व्यापार कराने वालों को सजा हुई है। जहां विशेष न्यायालय ने तीन आरोपियों को 14-14 साल की सजा सुनाई गई और 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला जिला एवं सत्र न्यायलय अंबिकापुर का है। आरोपियों में दो महिला और एक पुरुष शामिल हैं। आरोपियों का नाम विमला यादव जिला जशपुर, निर्मला नायक और कोमल अहिरवार छतरपुर मध्यप्रदेश के रहने वाले है।
बहला फुसला कर ले गए थे देह व्यापार कराने
गौरतलब है कि, आरोपियों ने जशपुर जिले से दो बहन और एक भाई को बहला फुसला कर लाए थे, फिर बंधक बनाकर देह व्यापार कराने लगे थे। दो बहनें उम्र 14 वर्ष और उम्र 12 वर्ष, तथा भाई शशिकांत यादव उम्र 10 वर्ष के हैं। पिता की मौत के बाद तीनों बच्चे रिश्तेदार के घर रहते थे। इस मामले की शिकायत परिजनों ने 12 अप्रैल 2024 को जशपुर जिले के तपकरा थाने में दर्ज कराई थी। अंबिकापुर के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के.एल. चरयाणी ने सजा सुनाई है।
ये है पूरा मामला
अभियोजन के मामले के अनुसार, प्रार्थी सम्पेत यादव (तीनों बच्चों के दादा) ने थाना-तपकरा में उपस्थित होकर मौखिक सूचना दर्ज कराया कि, वह ग्राम-पुराईनबंध का निवासी है। उसके नाती भुनेश्वर की मृत्यु 18 वर्ष की उम्र में हो गयी थी जिसके तीन बच्चों की वह देखभाल तथा पालन पोषण करता है किंतु बच्चे उसके बड़े भाई गुदल के घर में रह रहे थे।
ऐसे किया गया बच्चों को अगवा
12 अप्रैल 2024 को सम्पेत यादव बहू पुतली बाई उसे बताई कि, तीनों बच्चे गुदल के घर में नहीं है तो वह आस-पास तथा रिश्तेदारी में पता किया तो गांव के अरविंद यादव, देवनंदन, लोधाराम आदि बताए कि, तीनों बच्चों को टांगरगांव निवासी बिमला यादव जो उसकी भांजी लगती है, तीनों बच्चे उसके साथ स्कूटी में जाते हुए दिखे थे। फिर उसने यह सोचा कि, बच्चे परिवार में ही गए हैं तो उसने पतासाजी नहीं किया।
प्रार्थी के सूचना के आधार पर हुई विवेचना की शुरुआत
वहीं दो से तीन दिन के बाद बिमला यादव को फोन करके पूछताछ किया तो बिमला यादव ने बच्चों को ले गई थी, यह इंकार कर दिया गया। उसे शंका हुई कि, बिमला यादव बच्चों को बहला-फुसलाकर ले गई है। प्रार्थी सम्पेत यादव की उक्त मौखिक सूचना के आधार पर थाना तपकरा में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया तब जाकर विवेचना प्रारंभ की गई।