ध्वनि प्रदूषण पर हाई कोर्ट सख्त: मुख्य सचिव को दिए कड़े निर्देश, कहा- पहले से दाखिल हलफनामे का कड़ाई से किया जाए पालन

ध्वनि प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मुख्य सचिव से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Updated On 2025-09-23 11:13:00 IST

ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में ध्वनि प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य के मुख्य सचिव को कड़े निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि, शासन की ओर से पहले दाखिल हलफनामे का कड़ाई से पालन किया जाए और इस संबंध में सभीआवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जानकारी दी गई कि, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। शासन की एक समिति ने इस मुद्दे पर बैठक कर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) को आवश्यक संशोधन का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया था। इस पर सीईसीबी ने संशोधन का प्रारूप बनाकर 13 अगस्त 2025 को आवास एवं पर्यावरण विभाग को भेजा।

शासन ने रखा अपना पक्ष
सरकार की ओर से कहा गया कि,14 अगस्त को हुई बैठक में समिति ने मसौदे की समीक्षा की गई है। इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से अपने सचिवों से अनुमोदन लेकर 15 सितंबर को संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने कहा- ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम, 2000 को देखते हुए 1985 के अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार इस दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। शपथपत्र में यह भी उल्लेख है कि, मामला वर्तमान में गृह विभाग के विचाराधीन है इसलिए वही मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

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