नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा: पुलिस की सटीक विवेचना से मिला न्याय
नगरी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पुलिस की मजबूत विवेचना से न्याय मिला।
आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव
नगरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला धमतरी पुलिस द्वारा की गई सुदृढ़ और प्रभावी विवेचना का परिणाम है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 26 जून 2024 को करेलीबड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 150/24 दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भादवि एवं धारा 04, 06 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी को न्यायालय में किया गया पेश
पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में तत्कालीन चौकी प्रभारी करेलीबड़ी उप निरीक्षक अजय सिंह द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए संवेदनशीलता और तकनीकी दक्षता के साथ विवेचना की गई। पुख्ता साक्ष्य और तकनीकी प्रमाण एकत्र कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित
प्रकरण की सुनवाई के बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), धमतरी ने आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव (23 वर्ष), निवासी बोरियाखुर्द, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह निर्णय नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर कड़ी कार्रवाई का स्पष्ट संदेश देता है।
उत्कृष्ट विवेचना पर सम्मान
मामले में सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा विवेचक उनि. अजय सिंह को सेवा पुस्तिका में प्रशंसा प्रविष्टि के साथ 500 रुपये नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एसपी ने कहा कि, ऐसे कार्यों से पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती मिलती है।