नशे के कारोबार पर बस्तर पुलिस की सख्ती: 15 करोड़ से अधिक नशीले पदार्थ जब्त, 222 प्रकरणों में 216 तस्कर गिरफ्तार
जगदलपुर में बस्तर ने नशे के कारोबार पर सख्ती दिखाई है। जिसमें नारकोटिक्स एक्ट के तहत सभी जिलो में नशे पर अंकुश लगाने की कार्यवाही की गई है।
नशे के कारोबार पर पुलिस का कड़ा प्रहार
जीवानंद हलधर- जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर पुलिस ने वर्ष 2025 में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया है। जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 करोड़ 44 लाख रुपये गांजा को जब्त करने की कार्यवाही की गई है।
बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि, नारकोटिक्स एक्ट के तहत सभी जिलो में नशे पर अंकुश लगाने की कार्यवाही की गई है। जिसमें 222 प्रकरणों में कुल 2 हजार 727 किलो गांजा के साथ 216 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं सबसे ज्यादा नशे का कारोबार पड़ोसी राज्य उड़ीशा से की जा रही थी।
नशे के कारोबार पर पुलिस सख्त
खास बात यह है कि, तस्कर गांजा तेल हशीश की तस्करी कर रहे थे, जिसकी कीमत ही करोड़ों में होती है। बस्तर संभाग भर के सभी जिलों में नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए वर्ष 2025 में बड़ी कार्यवाही की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि, 2026 में भी सभी जिलो को नशे के कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर बस्तर पुलिस को अलर्ट किया गया है। ताकि किसी भी अवैध नशीली पदार्थ का तस्करी न हो सके।
नशा कारोबारी पर एक्शन
वहीं खरोरा में 22 दिसंबर को सफेमा के तहत गांजा तस्कर राकेश वर्मा की करोड़ो रुपये की अचल संपत्ति जब्त की गई थी। आरोपी के 13 प्लाट (भूमि) कीमती लगभग 1.5 करोड़ रुपये को जब्त किया गया है। खरोरा थाना के अपराध क्रमांक 308/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में 20 दिसंबर को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस ने छडिया गांव में आरोपी मोहन सिंग कोशले को गिरफ्तार किया। जहां उसके कब्जे से 27.894 किलोग्राम गांजा जिसकी लगभग 4,18,410/- रूपये है, उसे जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा गांजा को राकेश वर्मा पिता रूपू राम वर्मा उम्र 45 साल निवासी ग्राम खपरीडीहखुर्द थाना खरोरा जिला रायपुर का होना बताया गया था। आरोपी राकेश वर्मा दिनांक घटना से लगातार फरार है।
मुम्बई कोर्ट ने दी अनुमति
इस मामले में थाना प्रभारी के द्वारा गांजा तस्कर आरोपी राकेश वर्मा तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर गांजा तस्करी/बिक्री कर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के लिये प्रतिवेदन सफेमा कोर्ट मुम्बई प्रेषित किया गया था। जिस पर सफेमा कोर्ट मुम्बई के आदेश पर सफेमा के तहत आरोपी राकेश वर्मा तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर ग्राम खपरीडीहखुर्द खरोरा में अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से अर्जित की गई अचल संपत्ति 13 प्लाट (भूमि) कीमती लगभग 1.5 करोड़ रूपये को जप्त किया गया है।