अवैध रूप से डुप्लीकेट यूरिया की बिक्री: पुलिस की बड़ी कार्रवाई में एक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार
डोंगरगढ़ में डुप्लीकेट डीईएफ (यूरिया) की अवैध बिक्री करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है।
पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी
राजा शर्मा- डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में चिचोला पुलिस चौकी एवं सायबर सेल राजनांदगांव की संयुक्त टीम ने डुप्लीकेट डीईएफ (यूरिया) की अवैध बिक्री करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है।
मामले की शुरुआत एक लिखित शिकायत से हुई। प्रार्थी मंगल पाण्डे पिता उर्वादत्ता पाण्डे, उम्र 52 वर्ष, निवासी दीप्ती स्काई सिटी, ओल्ड अम्बरनाथ गांव, थाना शिवाजी नगर, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) ने पुलिस चौकी चिचोला, थाना छुरिया में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि, ग्राम पाटेकोहरा में जुम्मन ढाबा के पास स्थित एक बिल्डिंग में जुम्मन खान द्वारा अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से महिन्द्रा ऑयल, टाटा मोटर्स एवं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट इंडियन लिमिटेड कंपनियों के नाम के नकली और डुप्लीकेट होलोग्राम व स्टीकर लगाकर डी.ई.एफ. (यूरिया) की बिक्री की जा रही है।
मुख्य आरोपी है फरार
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) आशीष कुंजाम के निर्देशन में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके बाद पुलिस चौकी चिचोला प्रभारी योगेश पटेल अपनी टीम और सायबर सेल राजनांदगांव के साथ मौके पर पहुंचे और त्वरित रेड कार्रवाई की गई। रेड के दौरान मुख्य आरोपी जुम्मन खान मौके से फरार पाया गया, जबकि वहां ईशु यादव पिता चंद्रशेखर यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी महोबा आलमपुरा, थाना महोबा, जिला महोबा (उत्तर प्रदेश) को मौके पर पकड़ा गया।
आरोपी प्रस्तुत नहीं कर सका वैध कागजात
पुलिस ने आरोपी ईशु यादव के कब्जे से कुल 147 बकेट डीईएफ (यूरिया) बरामद किया, जिसमें प्रत्येक बकेट में 20-20 लीटर डीईएफ भरा हुआ था। इस प्रकार कुल 2940 लीटर डी.ई.एफ. जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 92 हजार 85 रुपये बताई जा रही है। मौके पर आरोपी को डीईएफ रखने और बिक्री से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया गया, लेकिन आरोपी किसी भी प्रकार के वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।
फरार आरोपी की तलाश कर रही पुलिस
जांच के दौरान आरोपी का कृत्य कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 के तहत अपराध पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी ईशु यादव को विधिवत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय डोंगरगढ़ में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। प्रकरण में मुख्य आरोपी अतीक खान उर्फ जुम्मन खान पिता रफीक खान, निवासी रामपुर खातूटोला, घटना के बाद से फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और तलाश जारी है।
पुलिस की सख्त चेतावनी
पुलिस विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि, नकली उत्पादों की बिक्री, उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी और नामी कंपनियों के ट्रेडमार्क के दुरुपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त और प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।