शक्ति राजा को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत: रेप केस में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द, धर्मेंद्र सिंह को आरोपों से किया बरी

बिलासपुर हाईकोर्ट ने शक्ति के राजा धर्मेंद्र सिंह को अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोनों आरोपों से बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर तुरंत जेल से रिहाई के आदेश दिए हैं।

By :  Ck Shukla
Updated On 2025-12-02 12:30:00 IST

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

पंकज गुप्ते - बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के शक्ति क्षेत्र के राजा धर्मेंद्र सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उन्हें अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोनों आरोपों से बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने राजा धर्मेंद्र सिंह की जेल से रिहाई के आदेश भी जारी कर दिए हैं।

आरोप और पृष्ठभूमि
राजा पर एक महिला ने अप्राकृतिक रेप का आरोप लगाया था वहीं ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वे जेल में बंद थे।

हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी साक्ष्यों, गवाहों और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद माना कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला टिकाऊ नहीं है और आरोपी के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते। इस आधार पर अदालत ने ट्रायल कोर्ट का निर्णय रद्द किया और राजा धर्मेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी करते हुए फौरन रिहाई का आदेश जारी किया

फैसले के बाद चर्चा तेज
यह मामला शुरुआत से ही चर्चा में रहा है और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शक्ति क्षेत्र सहित पूरे संभाग में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं।

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