बर्खास्त आरक्षक पर तीन FIR दर्ज: दो लोगों से 98 हजार की ठगी, नाबालिग से दुष्कर्म का भी आरोप
भाटापारा में बर्खास्त आर्कषक पर तीन एफआईआर दर्ज किया गया है। बर्खास्त आरक्षक पर ठगी और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस थाना सिमगा
तुलसीराम जायसवाल - भाटापारा। छत्तीसगढ़ के भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के सिमगा ब्लॉक से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक बर्खास्त आरक्षक पर ठगी और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
जानकारी के अनुसार, आरोपी आरक्षक ने एक व्यक्ति से लगभग 18 हजार रुपये और दूसरे से लगभग 80 हजार रुपये की ठगी की है। इसके अलावा उस पर एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने का भी आरोप है।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
इन तीनों मामलों में सिमगा थाना पुलिस ने अलग-अलग अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि, आरोपी छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर मध्यप्रदेश के शहडोल का रहने वाला है। बर्खास्त आरक्षक की पहचान जयप्रकाश मिश्रा के रूप में हुई है। यह पूरा मामला भाटापारा सिमगा थाना क्षेत्र का है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म
वहीं फरसगांव से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था। महज एक सप्ताह के भीतर फरसगांव थाने में नाबालिग बालिका के साथ अनाचार का यह दूसरा मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से नाबालिग से दोस्ती की और शादी का प्रलोभन देकर उसका शारीरिक शोषण किया। इस दरिंदगी का शिकार हुई अब आठ माह की गर्भवती हो चुकी है।
आरोपी की तलाश जारी है
पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए फरसगांव थाने ,में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह मामला फरसगांव थाना क्षेत्र का है, जिसने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है।