चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में देरी पर हाई कोर्ट नाराज, कहा- कल तक बताएं कब होगा चुनाव वरना...

Chandigarh Mayor election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देरी से आम आदमी पार्टी गुस्से में है, वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी नाराज है।

By :  Amit Kumar
Updated On 2024-01-23 15:34:00 IST

Chandigarh Mayor election: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में देरी होने पर नाराज है। हाई कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देशित किया है कि मेयर चुनाव की तिथि कल तक बता दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ही चुनाव की तिथि की घोषणा कर देंगे। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि तय कर दी है। 

आम आदमी पार्टी के पार्षद और गठबंधन के मेयर प्रत्याशी कुलदीप टीटा ने हाई कोर्ट में दो याचिका दाखिल की हैं। कुलदीप टीटा का कहना है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जानबूझकर देरी की जा रही है, जबकि हम चाहते हैं कि यह चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी की तिथि बताई गई, जो कि लंबा समय है। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देशित किया कि मेयर चुनाव की तिथि 26 जनवरी के बाद की तिथि तय कर लें। ऐसा नहीं होता है तो हम मेयर चुनाव की नई तिथि का फैसला ले लेंगे। 

मेयर चुनाव पर सियासत जारी 

बता दें कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर सियासत चल रही है। यह चुनाव 18 जनवरी को होना था, लेकिन चुनाव अधिकारी की तबीयत खराब होने के कारण यह इलेक्शन नहीं हो सका। इसके बाद आप सांसद राघव चड्ढा बीजेपी पर चुनाव में जानबूझकर देरी करने के आरोप लगाकर हाई कोर्ट पहुंच गए थे। हाल में आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट कुलदीप टीटा ने दो याचिका दाखिल की थीं।

दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट के समक्ष कहा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस के चलते चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने में परेशानी आएगी। इसके बाद प्रशासन ने छह फरवरी को मेयर इलेक्शन कराने की बात कही थी। अब हाई कोर्ट ने प्रशासन को मौखिक निर्देश दिया है कि छह फरवरी का समय लंबा होगा। कल तक नई तिथि के बारे में बताएं अन्यथा हमें निर्णय लेना पड़ेगा। 

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