New Retirement Rule: केंद्रीय कर्मचारियों को नई राहत, NPS के तहत अब पहले रिटायर होने का मिला ऑप्शन

New Retirement Rule: DoP&PW की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक, 20 साल नौकरी कर चुके कर्मचारी अब NPS के तहत वॉलेंट्री रिटायरमेंट (VRS) का ऑप्शन चुन सकते हैं।

Updated On 2024-10-21 17:15:00 IST
NPS Voluntary Retirement

New Retirement Rule: केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वॉलेंट्री रिटायरमेंट) का ऑप्शन चुन सकते हैं। ऐसे में उन्हें एनपीएस के वही लाभ मिलेंगे जो कि रेगुलर रिटायरमेंट पर मिलते हैं। पेंशन और पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग (DoP&PW) ने 11 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक तौर पर वॉलेंट्री रिटायरमेंट (VRS) से जुड़े नए नियम जारी किए।

VRS के लिए देना पड़ता है 3 माह का नोटिस
नए नियम के मुताबिक, जो कर्मचारी 20 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर चुके हैं, वे तीन महीने का लिखित नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले सकते हैं। अगर इस अवधि के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद स्वैच्छिक रूप से रिटायर हो सकते हैं।

VRS रिटायरमेंट से जुड़े मुख्य बिंदु
1) रिटायरमेंट की पात्रता: कम से कम 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारी अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं।
2) नोटिस पीरियड: कर्मचारियों को कम से कम तीन महीने पहले अपना VRS आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में देना होगा।
3) अनुमोदन: अगर नियुक्ति प्राधिकारी 3 महीने के पीरियड में कोई आपत्ति जाहिर नहीं करता है, तो सेवानिवृत्ति स्वीकृत (रिटायरमेंट एक्सेप्ट) मानी जाएगी।
4) फायदे: वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी को वही लाभ मिलेंगे जो एक रेगुलर रिटायरमेंट पर मिलते हैं।

कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट नोटिस के प्रावधान

  • अगर कोई कर्मचारी तीन महीने से कम के नोटिस पीरियड में रिटायर होना चाहता है, तो वह लिखित में इसके लिए अपील कर सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी इस पर विचार करेगा और अगर प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होता, तो इसे मंजूरी दी जा सकती है।
  • रिटायरमेंट का नोटिस देने के बाद कर्मचारी इसे वापस नहीं ले सकता, जब तक कि विशेष अनुमति प्राप्त न हो। नोटिस वापसी के लिए अनुरोध कम से कम 15 दिन पहले करना होगा।

यह नया नियम कर्मचारियों को NSP स्कीम को लेकर ज्यादा लचीलापन और फ्यूचर प्लानिंग का मौका देता है, ताकि वे अपने रिटायरमेंट का सही वक्त खुद तय कर सकें।

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