खालिस्तानियों पर गृह मंत्रालय का एक्शन: आतंकी समूह सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध बढ़ाया; 5 सालों के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित

Sikhs For Justice Group Ban: गृह मंत्रालय ने आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर लगा प्रतिबंध को एक बार फिर बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अगले 5 सालों के लिए एसएफजे को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।

Updated On 2024-07-10 09:39:00 IST
Sikhs For Justice Group Ban

Sikhs For Justice Group Ban: खालिस्तानियों पर गृह मंत्रालय की तरफ से आज बड़ा एक्शन लिया गया है। गृह मंत्रालय ने आज आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर लगा प्रतिबंध को एक बार फिर बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक 10 जुलाई 2024 से अगले पांच साल की अवधि के लिए एसएफजे को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।

2007 में हुई थी सिख फॉर जस्टिस की स्थापना
बता दें कि सिख फॉर जस्टिस एक अंतरराष्ट्रीय खालिस्तानी संगठन है, जो पंजाब में अलगाववाद को बढ़ावा देता है और राज्य में स्वतंत्र सिख राष्ट्र खालिस्तान की स्थापना करना चाहता है। सिख फॉर जस्टिस की स्थापना साल 2007 में की गई थी।

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