Bournvita: केंद्र सरकार का ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश- बॉर्नविटा को हेल्दी ड्रिंक्स की श्रेणी से बाहर करें

Bournvita not a health drink: केंद्र सरकार ने सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट को निर्देश दिया है कि वह बॉर्नविटा समेत दूसरी ड्रिंक्स एंड  बेवरेज को हेल्दी ड्रिंक्स की श्रेणी से बाहर करे। ई कॉमर्स कंपनियों को यह निर्देश वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। 

Updated On 2024-04-13 15:57:00 IST
Bournvita not a health drink

Bournvita not a health drink: केंद्र सरकार ने सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट को निर्देश दिया है कि वह बॉर्नविटा समेत दूसरी ड्रिंक्स एंड बेवरेज को हेल्दी ड्रिंक्स की श्रेणी से बाहर करे। ई कॉमर्स कंपनियों को यह निर्देश वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। 

NCPCR की रिपोर्ट से उठे हेल्थ ड्रिंक्स पर सवाल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (NCPCR) ने कहा है कि FSSAl और मॉन्डेलेज इंडिया फ़ूड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक एफएसएस एक्ट 2006 के तहत किसी भी ड्रिंक को हेल्थ ड्रिंक के तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है।

पहले भी कुछ ड्रिंक्स इस श्रेणी से हटाए गए थे
वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को सलाह दी गई है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से बॉर्नविटा सहित अन्य पेय पदार्थों को 'स्वास्थ्य पेय' श्रेणी से हटा दें। कुछ दिनों पहले FSSAl  द्वारा ई-कॉमर्स वेबसाइटों को डेयरी, अनाज या माल्ट-बेस्ट ड्रिंक्स को 'हेल्थ ड्रिंक्स' या 'एनर्जी ड्रिंंक्स' की श्रेणी से हटाने के लिए कहा गया था।

गलत नाम के इस्तेमाल से गुमराह हो सकते हैं उपभोक्ता
फूड सेफ्टी बॉडी ने कहा था कि 'हेल्थ ड्रिंक्स ' को कानूनों में परिभाषित नहीं किया गया है। कानून के मुताबिक 'एनर्जी ड्रिंक' केवल स्वादयुक्त वाटर बेस्ड ड्रिंक्स हैं। ऐसे में इनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने पर उपभोक्ता गुमराह हो सकते हैं। ई कॉमर्स और कंपनी की वेबसाइट से ऐसे विज्ञापनों को हटाने के लिए कहा जा सकता है जिनमें ड्रिंक्स एंड बेवरेज को हेल्थ या एनर्जी ड्रिंक बताया गया है। 

Similar News