ED ने खारिज की अनिल अंबानी की वर्चुअल पेशी की मांग, कहा- व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य
अनिल अंबानी ED के सामने पेश नहीं हुए, एजेंसी ने कहा– ‘व्यक्तिगत मौजूदगी ही मान्य’
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रिलायंस एडीएजी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की वर्चुअल माध्यम से पेश होने की अपील को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ठुकरा दिया है। ईडी द्वारा जारी समन के जवाब में अनिल अंबानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ में शामिल होने का आग्रह किया था, लेकिन ईडी ने उनके इस आग्रह को ठुकराते हुए कहा है कि पेशी में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है।
सूत्रों के अनुसार, अंबानी शुक्रवार को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में दूसरी बार पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। उनके प्रतिनिधियों ने ईडी को ईमेल भेजकर आग्रह किया कि उन्हें वर्चुअल माध्यम से शामिल होने की अनुमति दी जाए। इसके जवाब में ईडी के अधिकारियों ने कहा ऐसी अनुमति देने का प्रावधान नहीं है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेशी में भाग लेना होगा
कारोबारी अनिल अंबानी ने अपने बयान में कहा वह एजेंसी की जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। पूछताछ वर्चुअल मोड में करने का विकल्प इसलिए चाहा, क्योंकि वे सुविधाजनक तरीके से जवाब देना चाहते थे। हालांकि ईडी ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में केवल शारीरिक उपस्थिति ही स्वीकार्य है। जारी किया
गया समन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) से संबंधित है और इसका मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) से कोई संबंध नहीं है। यह समन साल 2010 में हुए जयपुर-रिंगस टोल रोड प्रोजेक्ट के एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है, जिसमें सड़क निर्माण कंपनी से संबंधित कुछ आर्थिक अनियमितताओं की जांच की जा रही है।
एजेंसी ने कहा यह एक पूर्णतः घरेलू अनुबंध था और इसमें विदेशी मुद्रा का कोई लेनदेन शामिल नहीं था। ईडी ने 14 नवंबर की तारीख के लिए अनिल अंबानी को दोबारा बुलावा भेजा था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इससे पहले अगस्त 2024 में भी उन्हें 17,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में करीब नौ घंटे की लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा था।
रिपोर्ट- (एपी सिंह )