OTT Ban 2025: उल्लू, ALTT समेत 25 ऐप्स बैन, अश्लील कंटेंट पर केंद्र की बड़ी सर्जरी
25 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने उल्लू, ALTT और देसीफ्लिक्स जैसे 25 OTT ऐप्स पर अश्लील कंटेंट दिखाने के मामले में बड़ी सर्जरी की। जानिए पूरी बैन लिस्ट और किन कानूनों के तहत हुई यह कार्रवाई।
OTT Apps Ban List 2025
OTT Apps Ban List 2025: केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट दिखाने वाले OTT प्लेटफॉर्म पर शुक्रवार (25 जुलाई) को बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने उल्लू ऐप, ALTT, देसीफ्लिक्स और बिग शॉट्स सहित अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए हैं कि इन OTT ऐप्स-वेबसाइट्स को तुरंत ब्लॉक करें।
इन OTT प्लेटफॉर्म पर लगा बैन
सरकार ने ALTT, Ullu, बिग शॉट्स, देसी फ्लिक्स, बूमेक्स, नवरस लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाव एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनियो, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स VIP, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स VIP, फ्यूगी, मोजफ्लिक्स और ट्राइफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है। ये ऐप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे।शिकायत मिलने पर कार्रवाई
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, ये प्लेटफॉर्म आईटी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। नियमों का प्लेटफॉर्म अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय को कई शिकायतें मिली थीं कि ये ऐप इरॉटिक वेब सीरीज की आड़ में एडल्ट कंटेंट पेश कर रहे हैं। जांच पड़ताल के बाद केंद्र सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 प्लेटफॉर्म पर बैन ठोक दिया।2023 में 188 OTT किए थे बंद
बता दें कि इससे पहले मार्च 2023 में सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर 18 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। साथ ही 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक कर दिए थे। इससे पहले इन OTT ऐप्स को कई बार चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद इनके कंटेंट में किसी तरह का सुधार नहीं पाया गया।इन कानूनों के तहत OTT ऐप्स पर बैन
आईटी अधिनियम, 2000 –धारा 67
इंटरनेट पर अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसार एक संज्ञेय अपराध है। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति जो अश्लील कंटेंट अपलोड, पब्लिश या शेयर करता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
आईटी अधिनियम, 2000 – धारा 67A
यदि कोई व्यक्ति यौन गतिविधियों से संबंधित वीडियो, ऑडियो या विजुअल कंटेंट इंटरनेट पर डालता है, तो यह इस धारा के अंतर्गत गंभीर दंडनीय अपराध माना जाता है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023–धारा 294
सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील कृत्य करना या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना भी कानूनन अपराध है। OTT ऐप्स द्वारा ओपन प्लेटफॉर्म पर ऐसे दृश्य प्रस्तुत करना इसी श्रेणी में आता है।
महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 –धारा 4
किसी भी डिजिटल, प्रिंट या ऑडियो-विजुअल माध्यम से महिलाओं को अपमानजनक या अश्लील रूप में दर्शाना, भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित और दंडनीय है।