हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 2021 के अभ्यर्थियों को SI भर्ती 2025 में मिलेगी आयु सीमा में छूट
राजस्थान में SI पदों पर भर्ती लंबे समय से विवादों में रही है। 2021 की परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थी लगातार सरकार और आयोग से उम्र सीमा में राहत की मांग कर रहे थे। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों उम्मीदवारों को नई उम्मीद मिली है।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 में शामिल उम्मीदवारों को राहत देते हुए 2025 की नई भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का आदेश दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह अंतरिम आदेश श्रवण कुमार चौधरी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 को लेकर राज्य सरकार ने एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया था, जो यह तय करने वाली थी कि भर्ती को रद्द किया जाए या नहीं। इस कमेटी ने 28 जून 2025 की बैठक में यह सिफारिश की थी कि 2021 की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाए।
सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर भी कर लिया था, लेकिन जब RPSC ने 17 जुलाई 2025 को नई SI भर्ती 2025 का विज्ञापन जारी किया, तो उसमें इस आयु छूट का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसके चलते 2021 के कई अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए।
कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरपीएससी को इन उम्मीदवारों को अस्थाई रूप से भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना उम्मीदवारों के लिए किसी स्थायी अधिकार की गारंटी नहीं होगा। इस फैसले से उन सभी अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिन्होंने 2021 की भर्ती परीक्षा दी थी और अब 2025 की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं।
क्यों अहम है यह फैसला
राजस्थान में SI पदों पर भर्ती लंबे समय से विवादों में रही है। 2021 की परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थी लगातार सरकार और आयोग से उम्र सीमा में राहत की मांग कर रहे थे। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों उम्मीदवारों को नई उम्मीद मिली है।