BSF Constable Recruitment: गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान, पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण; आयु में छूट भी मिलेगी

गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण, पहले बैच को 5 साल और बाद के बैच को 3 साल की आयु छूट मिलेगी।

Updated On 2025-12-21 12:58:00 IST

BSF में सीधी भर्ती के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

BSF Constable Recruitment: गृह मंत्रालय (MHA) ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में कांस्टेबल भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आधिकारिक गजट में 18 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब BSF में सीधी भर्ती के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बदलाव न केवल अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा बल भर्ती नीति में एक बड़ा संकेत भी माना जा रहा है।

गृह मंत्रालय ने यह फैसला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करते हुए लिया है। नए नियमों को “बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025” नाम दिया गया है, जो ऑफिशियल गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो गए हैं। मंत्रालय ने यह संशोधन BSF एक्ट, 1968 की धारा 141 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया है।

नए प्रावधानों के अनुसार, हर भर्ती वर्ष में BSF की कुल रिक्तियों में से 50 प्रतिशत सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा 10 प्रतिशत सीटें पूर्व सैनिकों के लिए और तीन प्रतिशत तक की वार्षिक रिक्तियां कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी अब BSF में सीधी भर्ती के जरिए बड़ी संख्या में अग्निवीरों को शामिल होने का अवसर मिलेगा।

भर्ती प्रक्रिया को भी दो चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में, भर्ती नोडल फोर्स द्वारा केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए तय की गई 50 प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती कराई जाएगी। दूसरे चरण में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (स्टाफ सिलेक्शन कमीशन) द्वारा शेष 47 प्रतिशत पदों के लिए भर्ती आयोजित की जाएगी, जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों का कोटा भी शामिल होगा। साथ ही, पहले चरण में किसी विशेष श्रेणी में यदि पूर्व अग्निवीरों की सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें भी इसी दूसरे चरण में भरा जाएगा।

नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों की गणना साल-दर-साल के आधार पर की जाएगी। यह निर्णय महानिदेशक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा संगठन की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

आयु सीमा को लेकर भी पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहले बैच के पूर्व अग्निवीर उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की छूट मिलेगी, जबकि बाद के बैच के उम्मीदवारों को तीन साल तक की आयु छूट दी जाएगी। आयु सीमा तय करने की महत्वपूर्ण तिथि वही मानी जाएगी, जो संबंधित भर्ती के लिए SSC या नोडल फोर्स द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

फिजिकल और मेडिकल मानकों के मामले में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) पद पर भर्ती के लिए फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित योजना के अनुसार लागू होंगे।

हालांकि, पूर्व अग्निवीर उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से पूरी तरह छूट दी जाएगी, जिससे उनके लिए भर्ती प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।

कुल मिलाकर, यह संशोधन सरकार की उस नीति को दर्शाता है, जिसके तहत अग्निवीर योजना से सेवा पूरी कर चुके युवाओं को अर्धसैनिक बलों में स्थायी करियर का मजबूत अवसर देने की कोशिश की जा रही है। BSF भर्ती नियमों में यह बदलाव आने वाले वर्षों में हजारों पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

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