Personality Rights: ऋतिक रोशन और कुमार सानू के पक्ष में फैसला; नाम, फोटो-आवाज के दुरुपयोग पर दिल्ली HC ने लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर ऋतिक रोशन और गायक कुमार सानू के पक्श में फैसला सुनाते हुए उनके पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की है। अब उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, फोटो और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

Updated On 2025-10-15 15:22:00 IST

दिल्ली HC ने ऋतिक रोशन और कुमार सानू के पर्सनालिटी राइट्स किए सुरक्षित

Personality Rights: पर्सनालिटी राइट्स को लेकर फिल्मी सितारे सजग हो उठे हैं। ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, करण जौहर जैसे सितारों के बाद अब ऋतिक रोशन और सिंगर कुमार सानू ने भी अपनी पर्सनालिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसपर अब कोर्ट का फैसला आ गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और गायक कुमार सानू के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर, आवाज या पहचान का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता।

नाम और पहचान के अवैध इस्तेमाल पर रोक

जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी ऋतिक रोशन और कुमार सानू की पहचान का उपयोग कर प्रोडक्ट बेचने, आपत्तिजनक पोस्ट बनाने, या AI द्वारा फर्जी तस्वीरें व चैटबॉट तैयार करने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकती।

कोर्ट ने ऐसे कई यूआरएल हटाने के निर्देश दिए हैं जो इन हस्तियों की छवि का गलत और अवैध तरीके से व्यावसायिक फायदा उठा रहे थे।

हाल ही में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने भी अपनी पर्सनालिटी राइट्स को लेकर कोर्ट का रुख किया था, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। 


अन्य सेलेब्रिटी भी ले चुके एक्शन

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के दौर में इससे पहले कई फिल्मी सितारे भी अपनी पहचान और छवि की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं

  • मई 2024 में कोर्ट ने जैकी श्रॉफ के नाम और छवि के दुरुपयोग पर रोक लगाई थी।
  • 2023 में अनिल कपूर के नाम, आवाज और उनके मशहूर डायलॉग "झकास" के अवैध इस्तेमाल पर भी कोर्ट ने कार्रवाई की थी।
  • 2022 में अमिताभ बच्चन को उनकी पहचान के अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा मिली थी।
  • हाल ही में, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और नागार्जुन को भी उनके पब्लिसिटी राइट्स में कोर्ट से राहत मिली है।

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