NEET-UG 2025 Result: नीट यूजी 2025 के नतीजों पर मद्रास HC ने लगाई रोक; बिजली कटौती और बारिश से प्रभावित हुई परीक्षा, इंदौर हाईकोर्ट भी लगा चुका है रोक

इंदौर के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने भी NEET-UG 2025 के नतीजों की घोषणा पर अंतरिम रोक लगा दी। 16 मई को छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए NTA से जवाब तलब किया है।

Updated On 2025-05-18 09:45:00 IST

NEET-UG 2025 results

NEET-UG 2025 Result: मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार (16 मई) को NEET-UG 2025 के नतीजों की घोषणा पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने यह फैसला उन 13 उम्मीदवारों की याचिका पर लगाई है, जिनकी बारिश और बिजली गुल होने से 4 मई को परीक्षा प्रभावित हुई थी। अभ्यर्थियों ने कोर्ट को बताया कि चेन्नई के अवाडी स्थित सेंटर में बिजली कटौती और जलभराव के कारण वह ठीक से पेपर तक नहीं पढ़ पाए।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने भी इसी तरह की याचिका पर सुनवाई करते हुए NEET-UG 2025 के परिणामों की घोषणा पर रोक लगाई है। 

याचिका में छात्रों ने बताया 

  1. याचिका दायर करने वाले छात्र तमिलनाडु के अलग अलग जिलों से हैं। बताया कि 4 मई को केंद्र पर उपस्थित हुए, लेकिन बारी बारिश के कारण अवाडी स्थित परीक्षा केंद्र जलमग्न हो गया था। छात्रों को परीक्षा के दौरान ही दूसरे केंद्र में शिफ्ट किया गया।
  2. याचिकाकर्ता छात्रों ने बताया कि अवाडी केंद्र में नीट एक्जाम दोपहर 2 बजे से था, बड़ी संख्या में छात्र सुबह 11 बजे पहुंच गए, लेकिन उन्हें 2.45 बजे ही परिसर के अंदर किया गया। दोपहर 3 बजे से शाम 4.15 बजे तक बिजली बंद रही। अंधेरे के चलते छात्र ठीक से पेपर नहीं हल कर पाए।
  3. तेज बारिश का पानी जब सेंटर में घुसने लगा तो अधिकारियों ने परीक्षा रोकते हुए छात्रों को अन्य सेंटर शिफ्ट कराया। इस दौरान उन्हें कोई अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया। कुछ छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष अवसर के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है।

कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब 
जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की कोर्ट ने छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए नीट यूजी 2025 के नतीजों पर रोक लगाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है। पूछा कि क्या छात्रों को परीक्षा देते समय दूसरे केंद्र पर स्थानांतरित किया गया था और क्या बिजली कट हुई थी? कोर्ट ने दोहराया कि छात्रों को अपना मामला पेश करने का मौका मिलना चाहिए। अगली सुनवाई 2 जून को होगी।

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