Voter ID Rules: दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं? वोटर आईडी कार्ड इस तरह कराएं ट्रांसफर! जानें नियम
Voter ID Rules: एक व्यक्ति का एक वोटर आईडी कार्ड ही मान्य होता है। ऐसे में आप अगर जगह बदलें तो वोटर आईडी कार्ड को ट्रांसफर करा सकते हैं।
Voter ID Rules: अगर आप हाल ही में एक शहर से दूसरे शहर या एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में शिफ्ट हुए हैं, तो वोटर आईडी कार्ड का ट्रांसफर कराना जरूरी है। ऐसा न कराने और एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनवा लेने पर यह कानून अपराध हो सकता है। वहीं, आप अगर अपना कार्ड ट्रांसफर कराते हैं तो आपका नाम पुराने पते की मतदाता सूची से हटाकर नए पते की सूची में दर्ज कर दिया जाएगा।
वोटर आईडी ट्रांसफर कराने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया को अंजाम देने का तरीका।
ऑनलाइन प्रोसेस
ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आपको Form 6 भरकर अपनी नई डिटेल, नया पता और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके बाद तय समयसीमा में आपका वोटर आईडी डिटेल ट्रांसफर हो जाता है।
ऑफलाइन प्रोसेस
आप अगर वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर के लिए ऑफलाइन प्रोसेस चुनते हैं, तो नजदीकी निर्वाचन कार्यालय जाकर फॉर्म 6 भरकर जमा करें। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी पुराने पते की मतदाता सूची से आपका नाम हटाकर नए पते की सूची में शामिल कर देंगे।
जरूरी दस्तावेज
वोटर आईडी ट्रांसफर या अपडेट करने के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में..
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- एड्रेस प्रूफ
- उम्र का प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- मौजूदा वोटर आईडी कार्ड की कॉपी
ऑनलाइन प्रक्रिया में इन दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होता है, जबकि ऑफलाइन में इनकी फोटोकॉपी लगानी होती है। दस्तावेज सही और अपडेटेड हों तो आवेदन जल्दी स्वीकृत हो जाता है।