Property Tax: प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने में मिल सकती है लाखों की टैक्स छूट! बड़े काम की हैं ये 5 टिप्स
Property Tax Benefits: प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के दौरान बड़ा टैक्स चुकाना पड़ता है। टैक्स में छूट हासिल करने के लिए कुछ टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने के बाद टैक्स छूट हासिल करने के टिप्स। (Image-AI)
Property Tax Benefits: प्लॉट या घर खरीदने से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बड़ी आवश्यकता होती है। सही प्लानिंग और टैक्स नियमों की समझ हो तो प्रॉपर्टी लेन-देन के सौदे के दौरान लाखों रुपये तक की बचत की जा सकती है। कई बार जानकारी की कमी के चलते लोग फायदे को गंवा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिससे निवेश को लाभदायक बनाया जा सकता है।
आप पहला घर खरीद रहे हैं, लोन ले रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ टैक्स स्ट्रैटेजी जानना जरूरी हैं। इसकी मदद से आप बड़ी टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। जानते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी 5 टिप्स, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को घटाकर मोटी सेविंग में बदल सकती हैं।
पत्नी के नाम से रजिस्ट्री कराएं
घर की रजिस्ट्री अगर पत्नी के नाम या पति-पत्नी दोनों के नाम होती है, तो स्टाम्प ड्यूटी पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। यदि दोनों के नाम रजिस्ट्री है और स्टाम्प ड्यूटी 1.5 लाख से ज्यादा है, तो यह छूट 3 लाख तक भी पहुंच सकती है।
होम लोन पर डबल टैक्स छूट
होम लोन लेते हैं तो धारा 24(b) के तहत ब्याज पर सालाना 2 लाख तक बचतन हो सकती है। इसके साथ धारा 80C के तहत मूलधन पर 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। यदि पति-पत्नी दोनों को-बॉरोअर हैं, तो यह छूट दोगुनी यानी कुल 7 लाख रुपये तक हो सकती है।
कैपिटल गेन टैक्स में राहत
आप अगर एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसी पैसे से दूसरी खरीदते हैं, तो धारा 54 के तहत कैपिटल गेन टैक्स से राहत मिलती है। जमीन बेचकर मकान खरीदने पर धारा 54एफ का लाभ भी लिया जा सकता है।
दो साल होल्डिंग के बाद बेचें, टैक्स घटेगा
अगर आप खरीदी गई संपत्ति को कम से कम 24 महीने तक होल्ड करते हैं, तो उसे बेचने पर सिर्फ 12.5 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इससे पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म टैक्स के तहत अधिक टैक्स देना पड़ सकता है।
होम लोन निवेश से पाएं ज्यादा रिटर्न
अगर आपके पास पूरा पैसा है तब भी होम लोन लेकर निवेश करने का फायदा उठाया जा सकता है। 8-8.5% ब्याज पर लोन लेकर अगर आप बाकी पूंजी को म्यूचुअल फंड, शेयर या दूसरे हाई रिटर्न विकल्पों में लगाएं तो 12-15% तक रिटर्न मिल सकता है। हालांकि, यह तरीका जोखिमभरा है।
(Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई सामग्री सिर्फ जानकारी के लिए है। हरिभूमि इनकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी सलाह या सुझाव को अमल में लेने से पहले किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से परामर्श जरूर लें।)