सावधानः आप पर आयकर विभाग की सात आंखें, समय पर भरें टैक्स

मुख्य तौर पर वित्तीय लेन देन के सात तरीकों की एआईआर पर आयकर विभाग खास नजर रखता है।
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तीस लाख से अधिक की संपत्ति की खरीद या बिक्री

अगर कोई व्यक्ति तीस लाख रुपये या इससे अधिक कीमत की अचल संपत्ति खरीदता या बेचता है, तो रजिस्ट्रार/ सब-रजिस्ट्रार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह इसकी सूचना इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दे।

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