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Patanjali Products Banned: उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी द्वारा निर्मित 14 उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के तहत लिया एक्शन।

Patanjali Products Banned: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि को झटका दिया है। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी द्वारा निर्मित 14 उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिव्य फॉर्मेसी के इन उत्पादों को पतंजलि की ओर से दिए गए भ्रामक विज्ञापनों के मद्देनजर प्रतिबंधित किया गया है। भ्रामक विज्ञापन के मामले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को जमकर फटकार लगाई थी।

इन उत्पादों पर लगाया गया प्रतिबंध
दिव्य फॉर्मेसी के जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया कि उनमें पतंजलि आई दृष्ट आई ड्रॉप समेत 13 अन्य उत्पाद शामिल हैं।  प्रतिबंधित उत्पादों में श्वसारि गोल्ड, श्वसारि वटी, दिव्या ब्रोंकोम, आईग्रिट गोल्ड, बीपी ग्रिट, लिपिडोम, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, मधुग्रिट, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट और श्वासरी अवलेह शामिल हैं। इन प्रतिबंधित उत्पादों में पतंजलि की दृष्ट आई ड्रॉप (Drishti Eye Drop) आम उपभोक्ताओं में बेहद लोकप्रिय है। पतंजलि का दावा है कि इस ड्रॉप का इस्तेमाल करने से मोतियाबिंद जैसी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। 

स्वामी रामदेव बढ़-चढ़ कर करते रहे हैं प्रचार
उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से प्रतिबंधित किया गया उत्पाद मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर (Mukta vati Extra Power) भी आम लोगों में काफी लोकप्रिय है। इन दोनों ही उत्पादों का बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंधन निदेशक और खुद को वैद्य बताने वाले आचार्य बालकृष्ण बढ़ चढ़ कर प्रोमोशन करते रहे हैं। मुक्ता वटी को ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं में कारगर बताया जाता रहा है। बाबा रामदेव खुलकर सार्वजनिक मंचों से इन उत्पादों की विशेषता बताते रहे हैं। साथ ही इनके विज्ञापन पर भी मोटी रकम खर्च की जाती रही है। 

औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी की अधूसचना
उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग की ओर यह प्रतिबंध दिव्य फार्मेसी द्वारा अपने उत्पादों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने वाले विज्ञापनों को बार-बार प्रकाशित करवाने के कारण लगाया है। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग ने सोमवार को दिव्य फॉर्मेसी के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना में कहा गया है कि दिव्या फॉर्मेसी के 14 उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। विभाग ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के तहत एक्शन लेते हुए कंपनी को तत्काल इन प्रोडक्ट्स का उत्पादन बंद करने के लिए कहा है। 

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