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Virat Kohli son Akaay citizenship: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बेटे अकाय का जन्म लंदन में हुआ है। ऐसे में लोगों के जेहन में एक सवाल उठ रहा है कि अकाय भारत कब आएंगे और उन्हें किस देश की नागरिकता मिलेगी?

Virat Kohli son Akaay citizenship: विराट कोहली दूसरी बार पिता बने। अनुष्का शर्मा ने 15 फरवरी की लंदन में बेटे को जन्म दिया। इस बात की जानकारी खुद विराट-अनुष्का ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की। विराट और अनुष्का ने बेटे का नाम अकाय (Akaay) रखा है। चूंकि, अनुष्का ने इस बच्चे को इंडिया में नहीं, बल्कि यूके यानी ब्रिटेन में जन्म दिया है। ऐसे में इस बात को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है कि यह बच्चा भारत का नागरिक होगा या ब्रिटेन का। यहां जानिए A to Z जानकारी। 

क्या विराट के बच्चे को मिलेगी ब्रिटिश नागरिकता‍?
सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि क्या विराट कोहली के बेटे 'अकाय' (Akaay) को ब्रिटेन की नागरिकता मिलेगी? ऐसा मुमकिन नहीं है। ब्रिटेन में किसी भी ऐसे भारतीय कपल के बच्चे को ब्रिटेन की नागरिकता नहीं दी जा सकती, जिन्हें वहां पर 'सेटल्ड' का दर्जा नहीं मिला हो। यह दर्जा ब्रिटेन सरकार ऐसे विदेशी नागरिकों को देती है, जो वहां पर लंबे समय से स्थायी तौर पर रह रहे हैं। 

क्या है ब्रिटिश में नेशनलिटी का कानून? 
ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1981 के तहत ब्रिटेन में जन्मे किसी भी बच्चे को वहां की नागरिकता तभी मिल सकती है, जब उसके माता-पिता दोनों या फिर दोनों में से कोई एक ब्रिटिश नागरिक हो। अगर विदेशी मां-बाप से पैदा हुए बच्चों में से किसी एक को सेटल्ड का दर्जा प्राप्त है, तो भी बच्चे को आसानी से ब्रिटिश नागरिकता मिल सकती है। हालांकि, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बेटे अकाय (Akaay) के मामले में ऐसा नहीं है। 

नॉन ब्रिटिश पेरेंट्स के बच्च्चों के लिए क्या हैं नियम?
ब्रिटेन में जन्मे नॉन ब्रिटिश पेरेंट्स के बच्च्चों को सिटिजनशिप देने के लिए ब्रिटेन की नागरिकता कानून में कई शर्तें रखी गई हैं। अगर इन शर्तों को पूरा कर दिया जाता है, तो बच्चे को ब्रिटेन की नागरिकता दे दी जा सकती है। अगर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपने बच्चों को ब्रिटेन की नागरिकता दिलानी होगी, तो उन्हें किन शर्तों को पूरा करना होगा। यहां स्टेप बाय स्टेप जानिए-

  • विराट या अनुष्का अगर बच्चे की ब्रिटिश नागरिकता चाहते हैं, तो दोनों को या दोनों में से किसी एक को ब्रिटेन में सेटल्ड होने का दर्जा लेना होगा। ब्रिटिश सरकार से यह दर्जा मिलने के बाद ही वे अपने बच्चे के ब्रिटिश सिटजिनशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे।
  • एक संभावना यह भी है कि अगर कपल अपने बच्चे को अगले 10 साल तक ब्रिटेन में ही रखते हैं। अकाय ब्रिटेन में ही पले-बढ़ें और प्राइमरी एजुकेशन लें। ऐसे में अकाय को ऑटोमैटिक ब्रिटिश नागरिकता मिल जाएगी।
  • ब्रिटेन की नागरिकता कानून के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अगर लगातार 10 साल तक ब्रिटेन में रहता है, तो उसे ब्रिटिश नागरिक का दर्जा दिया जाएगा।
  • विराट कोहली और अनुष्का यदि बेटे को भारतीय नागरिकता नहीं दिलाएं और स्टेटलेस रखें, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सिटिजनशिप एक्ट 1981 के शेड्यूल दो के तहत अकाय को ब्रिटेन की नागरिकता दी जा सकती है।

अकाय को भारतीय नागरिकता मिलने में कोई अड़चन ? 
अनुष्का और विराट ने भले ही बच्चे को ब्रिटेन में जन्म दिया है लेकिन इस बच्चे की भारतीय नागरिकता में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं होगी। भारत के नागरिकता कानून के हिसाब से ऐसे भारतीय माता-पिता जो ब्रिटेन के नागरिक नहीं हैं, उनके बच्चे का जन्म चाहे किसी भी देश में हो, उसे भारतीय ही माना जाएगा। 3 दिसंबर 2004 से पहले इंडिया से बाहर पैदा हुए किसी भी भारतीय पिता के बच्चे को अपने आप ही भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। बच्चे की नागरिकता में मां की राष्ट्रीयता को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। बच्चे की मां चाहे किसी भी देश की हो पिता भारतीय हो, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। 

भारतीय दूतावास में कराना होगा बर्थ रजिस्ट्रेशन
मौजूदा भारतीय कानून के मुताबिक, अगर बच्चे के माता-दोनों ही भारतीय हैं, तभी  विदेश में जन्मे बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलेगी। कानून में इस बात का जिक्र नहीं है कि विदेश में जन्मे भारतीय दंपती के संतानों को भारतीय नागरिकता लेने के लिए, उस देश में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होगी या नहीं। हालांकि,  सामान्य तौर पर विदेश में जन्मे भारतीय बच्चों का रजिस्ट्रेशन वहां के दूतावास में कराया जाता है ताकि बच्चे की नागरिकता लेने में दिक्कत नहीं हो। ऐसे में विराट कोहली और अनुष्का को भी अपने बच्चे को भारत लाने से पहले ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 

क्या बच्चे को भारत लाने के लिए लेना होगा वीजा?
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपने बच्चे को ब्रिटेन से भारत लाने के लिए वीजा नहीं लेना होगा। दरअसल, किसी भी ऐसे जोड़े के नवजात बच्चे को भारत में लाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी, जिनके माता-पिता इंडियन पासपोर्ट होल्डर हों। हालांकि नियमों के मुताबिक, दोनों को अपनी पहचान साबित करना जरूरी है कि वे भारतीय हैं। इसके साथ ही यह भी बताना जरूरी होता है कि बच्चा उनका ही है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज होने पर ही बच्चे को माता-पिता भारत में ला सकेंगे। 

जानिए कब तक बेटे के साथ लौटेंगी अनुष्का
सामान्य तौर पर बच्चे को जन्म देने के बाद एक मांच को तीन हफ्ते तक आराम करने की जरूरत हो। बच्चे का जन्म सर्जरी से हुआ हो, या फिर प्रेग्नेंसी के दौरान किसी तरह का काम्प्लिकेशन हुआ हो तो मां के लिए कम से कम 6 महीने आराम करना जरूरी होता है। ऐसे में दो संभावनाएं बनती हैं, अगर अनुष्का ने बच्चे को नॉर्मल डिलेवरी हुई होगी तो वह कम से कम तीन हफ्ते में भारत लौट सकती हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो अनुष्का और उनके बच्चे को इंडिया लौटने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। अभी कपल ने यह नहीं बताया है कि वह कब भारत लौटने वाले हैं। 

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