श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: इलाहाबाद HC ने सुनाया अहम फैसला, मुस्लिम पक्ष को लगा झटका

Shri Krishna Janmabhoomi Case
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Shri Krishna Janmabhoomi Case
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार 1 अगस्त को अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है। कोर्ट के इस फैसले ने दोनों पक्षों में नए सिरे से कानूनी जंग छेड़ दी है।

हिंदुओं ने मांग था पूजा का अधिकार
इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थीं और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी।

18 याचिकाओं पर होगी सुनवाई
हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी।

एडवोकेट कमीशन सर्वे के लिए हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि 25 सितंबर 2020 को पहला याचिका दायर हुई थी। 4 महीने सुनवाई हुई। आज हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। अब इस केस में ट्रायल होगा। हम लोगों को मौका मिलेगा कि हम सबूत पेश करेंगे। एडवोकेट कमीशन सर्वे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। स्टे हाटने और श्रीकृष्ण जन्मभूमि में ईदगाह की एडवोकेट कमीशन सर्वे की मांग करेंगे।

मुस्लिम पक्ष ने उठाए कानूनी सवाल
मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाओं की वैधता पर सवाल उठाए थे और इसके लिए ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इन्हें खारिज करने की मांग की थी। उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला दिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नहीं मानी और याचिकाओं को खारिज कर दिया।

हिंदू पक्ष के दावों को सुनेगा कोर्ट
आज का दिन दोनों पक्षों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। हाई कोर्ट ने कुल 18 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें हिंदू पक्ष के दावों को सुनने का फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामलों में नया मोड़ आ सकता है। अब सभी 18 याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई होगी।

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