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Dungarpur Case Azam Khan: उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने डूंगरपुर में मकान तोड़ने के मामले में पूर्व मंत्री आजम खान को धारा 452 के तहत 7 वर्ष की सजा और पांच लाख के जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही धारा 427 के तहत 2 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माना, धारा 504 506 में 2 साल की सजा और एक लाख जुर्माने से दंडित किया गया है। 

पूर्व नपाध्यक्ष व तत्कालीन डीएसपी को भी सजा 
डूंगरपुर मामले में आजम खान के साथ रामपुर के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक आले हसन और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान को भी धारा 452 के तहत 5 वर्ष की जेल और 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। धारा 427 ,506 ,504 के तहत एक-एक वर्ष जेल और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 

पॉवर का दुरुपयोग करने वालों के लिए सबक
आजम खान की सजा पर भाजपा नेता व रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा, यह  लूट का मामला था। कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। न्यायालय के इस फैसले से ऐसे लोगों को सबक लेने की जरूरत है, जो सरकार और मंत्रियों को खुश करने के लिए पद और पॉवर का दुरुपयोग करते हैं।  

क्या है डूंगरपुर केस 
रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में डूंगरपुर बस्ती खाली कराने को लेकर साल 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें एक मामला जेल रोड निवासी एहतेशाम की तरफ से दर्ज कराया गया था। जिसमें घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था।  

पत्नी-बेटे के साथ जेल में हैं आजम 
बेटे के फर्जी आयु प्रमाण-पत्र के मामले में आजम अभी सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्लाह को भी दोषी ठहराया है। आजम खान सीतापुर और उनके बेटे को हरदोई जेल में बंद हैं। पत्नी रामपुर जेल में बंद हैं।