Uttar Pradesh: सपा नेता आजम खान, पत्नी और बेटे अब्दुल्ला की रामपुर स्पेशल कोर्ट में पेशी, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Samajwadi parti leader Ajam khan, Abdulla and Fatima
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सपा नेता आजम खान उनकी पत्नी फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम
पड़ोसी पर जानलेवा हमले आौर बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में जेल में बंद हैं सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और पुत्र अब्दुल्ला आजम, आज आ सकता है फैसला

लखनऊ। पड़ोसी पर जानलेवा हमले व बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए आज का दिन अहम है। रामपुर की विशेष न्यायालय में शनिवार को दोनों मामलों में सुनवाई प्रस्तावित है। इसके लिए उन्हें सीतापुर सेंट्रल जेल से रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट लाया गया है। सपा नेता आजम खान के साथ उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना है।

लोवर कोर्ट सुना चुका सजा
अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में लोवर कोर्ट ने सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और पुत्र अब्दुल्ला आजम को सजा सुना चुकी है। 18 अक्टूबर को रामपुर की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम, अब्दुल्ला और तजीन फातिमा को दोषी पाया था। इस मामले में तीनों को सात सात साल की सजा सुनाई गई थी। लोवर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आजम के वकील ने अपील दायर की थी। जिस 23 दिसंबर को सुनवाई है।

11 दिसंबर को हुई थी बसह
एडीजीसी सीएम राणा ने बताया कि 11 दिसंबर को बचाव पक्ष के अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से एउजे अनिल प्रताप सिंह तथ्यों के साथ तर्क रखे। वहीं सपा नेता आजम खान के अधिवक्ता जुबैर अहमद ने बचाव के लिए कई दस्तावेज व तर्क प्रस्तुत किया था। शनिवार को मामले में फैसला आने की उम्मीद है।
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