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Mukhtar Ansari News: वाराणसी MP/MLA कोर्ट ने बुधवार को माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फर्जी हस्ताक्षर कर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में मुख्तार को दोषी पाया है।

Mukhtar Ansari News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी MP/MLA कोर्ट ने बुधवार को माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने  33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में मुख्तार को दोषी पाया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई
बांदा जेल से मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़ा और सजा के बाद मायूस हो गया। मंगलवार को उसने सुनवाई शुरू होने से पहले कम सजा की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था। इंटरस्टेट गैंग 191 का सरगना मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर, 2005 से जेल में बंद है। उसके खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब में 65 मुकदमे दर्ज हैं।

मुख्तार को हुई ये सजा

  • आईपीसी 467/120 बी में उम्रकैद व 1 लाख जुर्माना।
  • 420/120 बी में 7 वर्ष सजा और 50 हजार जुर्माना। 
  • 468/120 बी में 7 वर्ष की सजा और  50 हजार जुर्माना।
  • आर्म्स एक्ट में 6 माह सजा और दो हजार जुर्माना।

इन मामलों में अब तक हुआ सजा का ऐलान

  • 13 मार्च 2024: मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस केस में आरोप सिद्ध होने के बाद सजा का ऐलान किया गया। MP/MLA कोर्ट  ने उम्रकैद के साथ 2 लाख 2 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।
  • 15 दिसंबर 2023: रूंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मामले में 5 साल की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना।
  • 28 अक्टूबर 2023: कपिल देव सिंह की हत्या मामले में 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था।
  • 5 जून 2023: चचित अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा।
  • 29 अप्रैल 2023: गाजीपुर एमपी- एमएलए कोर्ट एएसजे- चतुर्थ ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना।
  • 25 फरवरी 2023: आर्म्स एक्ट और 5-टाडा एक्ट के तहत नई दिल्ली में दर्ज केस में एएसजे साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास और 5.55 लाख रुपये की सजा सुनाई।
  • 23 सितंबर 2022: लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।
  • 21 सितंबर 2022: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में दो साल की कैद एवं 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 के तहत दो साल की कैद एवं 2 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 506 में 7 साल की कैद एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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