कोर्ट का बड़ा फैसला: 22 साल पुराने मामले में 2 पूर्व विधायकों समेत 6 को भेजा जेल; SDM से मारपीट कर लूटे थे बैलेट पेपर

UP Politics: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मत पत्र लूटने और एसडीएम से मारपीट के 22 साल पुराने मामले में MP/MLA कोर्ट ने दो पूर्व विधायकों सहित 6 लोगों को सजा सुनाई है। पूर्व विधायक संजय जायसवाल और आदित्य विक्रम सिंह भी मामले में दोषी ठहराए गए हैं। मंगलवार (29 अप्रैल 2025) को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
बस्ती की MP/MLA कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक संजय जायसवाल और आदित्य विक्रम सिंह,के अलावा त्र्यंबक पाठक, महेश सिंह और इरफान को जेल भेजा है। धारा 147, 323, 353, 332 और 382 आइपीसी तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 136 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुकदमे में दोषी ठहराया गया है।
2003 में हुई थी घटना
विशेष अभियोजक के मुताबिक, 2003 के विधान परिषद चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर 2003 को तहसील भवन में हो रही थी। तभी शाम 5.45 बजे एमएलसी प्रत्याशी रहीं कंचना सिंह अपने पति आदित्य विक्रम सिंह, बस्ती के पूर्व विधायक संजय जायसवाल, डुमरियागंज के पूर्व विधायक कमाल यूसुफ के बेटे मो इरफान सहित 30-40 समर्थकों को लेकर पहुंची और विवाद करने लगीं। क्षेत्राधिकारी ओमप्रकाश सिंह और एआरओ से बदसलूकी के बाद यह लोग 50 मतपत्र उठा ले गए थे।
कंचना सिंह और बृजभूषण सिंह निधन
सहायक निर्वाचन अधिकारी राजीव शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद और श्रीश दुबे ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। करीब 22 साल चली सुनवाई के दौरान एमएलसी प्रत्याशी कंचना सिंह और पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह का निधन हो चुका है। शेष 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है।
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4500-4500 रुपए जुर्माना
विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट प्रमोद कुमार गिरि ने सभी लोगों के खिलाफ लोवर कोर्ट में पारित तीन साल के कारावास और अर्थदंड की सजा को बरकरार रखते हुए जेल भेज दिया। आरोपियों को 3-3 साल की सजा के अलावा 4500-4500 रुपए जुर्माना भी चुकाना होगा। जुर्माना न देने पर 2 माह 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।