नेशनल लोक अदालत: 14 सितम्बर को निगम के वार्ड जोन कार्यालयों में लगेंगे शिविर, राजस्व मामले में होगी सुनवाई, मिलेगी छूट

3.25 lakh cases settled in National Lok Adalat of Haryana
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार 14 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है।

आनंद सक्सेना, भोपाल। सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार 14 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसके तहत नगर निगमए भोपाल के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत शिविरों का आयोजन किया जाएगा और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश में निहित निर्देषों अनुसार सम्पत्तिकर व जलदर के अधिभार सरचार्ज में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन छूट प्रदान की जाकर सम्पत्तिकर जलदर के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

लोक अदालत शिविर
निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने लोक अदालत शिविरों के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने और देयक मांग पत्र तामील कराने एवं नेशनल लोक अदालत शिविर आयोजन का व्यापक प्रचार.प्रसार कर संपत्तिकरए जल उपभोक्ता प्रभार आदि के बकायादारों से बकाया राशियों की शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही आम नागरिकों से अपील की कि वह अपने सम्पत्तिकर एवं जलदर से संबंधित प्रकरणों के अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ उठाए और अपने जोन वार्ड कार्यालय पर सम्पत्तिकर व जलदर के प्रकरणों का निराकरण कराए।

नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए बकाया है उन्हें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी जबकि 50 हजार से अधिक एवं 1 लाख रुपये तक बकाया राशि पर केवल अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट एवं 1 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

जल उपभोक्ता के मामले निपटाए जाएंगे
इसी प्रकार जलकरए जल उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक की राशि बकाया है ऐसे प्रकरणों में अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी जबकि कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपये से अधिक 50 हजार रुपये तक की राशि पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट तथा जलकर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2023.24 तक की बकाया राशियों पर ही छूट दी जाएगी। छूट प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम 2 किस्तों में राशि जमा कराई जाएगी और लोक अदालत के दिन कम से कम 50 प्रतिशत राशि जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। छूट केवल शनिवारए 14 सितम्बर को आयोजित लोक अदालत के लिए ही मान्य होगी। निगम प्रशासन ने नेशनल लोक अदालत के तहत प्रत्येक वार्ड कार्यालय में नेशनल लोक अदालत शिविर की व्यापक तैयारियां की हैं।

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