Private School की मनमानी पर Govt सख्त: कापी-किताब और यूनिफार्म के नाम पर बंद होगी वसूली, CM मोहन यादव का आदेश  

CM Mohan Yadav action on private schools: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 अप्रेल 2024 को निर्देश जारी कर ऐसे स्कूल संचालकों को चिन्हित करने को कहा है। बताया कि नया सत्र शुरू होते ही अभिभावकों पर किताब और यूनिफार्म के लिए दबावा बनाया जाने लगा है।;

Update:2024-04-02 10:44 IST
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CM Mohan Yadav action on private schools: मध्य प्रदेश में यूनिफार्म, काफी-किताब व अन्य सामग्री के नाम अभिभावकों से होने वाली मनमानी वसूली पर सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा, स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को तय दुकान से ही कापी-किताब खरीदने को बाध्य करने वालों पर 2 लाख जुर्माना लागया जाएगा। 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने X पर पोस्ट जारी कर बताया कि मेरे संज्ञान में कुछ मामले आए हैं, जिनमें निजी स्कूल संचालक पालकों को कोर्स की किताबें, यूनिफार्म और अन्य शिक्षण सामग्री निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। स्कूल संचालक अभिभावकों पर इस तरह का दबाव नहीं बना सकते। 

CM ने बताया कार्रवाई का प्रावधान 
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभिभावकों पर दबाव बनाने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित किया है। बताया कि पहली बार शिकायत मिलने पर स्कूल संचालक के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियन) नियम 2020 के तहत 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 

शिक्षा विभाग ने बताई नियमावली  
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभगा ने सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टरों को नियमावली से अवगत कराते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक किसी भी दुकान से कापी-किताब, यूनिफार्म व अन्य शैक्षिणक सामग्री खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा दबाव बनाना अपराध है। शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाए। 

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