MP Nursing Collage Scam: नर्सिंग घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, परीक्षा में शामिल हो सकेंगे भी सभी छात्र

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग घोटाले में मंगलवार को बड़ी राहत दी है। नर्सिंग काउंसिल को कोर्ट ने आदेशित किया है कि अयोग्य और अनफिट कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी परीक्षा में शामिल कराएं।

MP Nursing Collage Exam 2024: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कालेज घोटाले में हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अयोग्य और अनफिट घोषित किए गए नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स को भी परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से मप्र के 50 हजार से ज्यादा छात्र राहत महसूस कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा, सारी गलती कॉलेज प्रबंधन की है। स्टूडेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए कॉलेज की गलती की सजा स्टूडेंट्स को क्यों दी जाए। कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को आदेशित किया है कि अनफिट और अयोग्य कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी परीक्षा दिलाने का इंतजाम करें।

सत्र 2021-22 और 2022-23 के छात्र दे सकेंगे एक्जाम
नर्सिंग स्टूडेंट्स की ओर से हाईकोर्ट में यह याचिका अधिवक्ता विशाल बघेल ने दायर की थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश पर इन छात्रों को योग्य नर्सिंग कॉलेजों में ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने कहा, कोर्ट ने यह आदेश सत्र 2021-22 और 2022-23 के स्टूडेंट्स के लिए दिया है।

बढ़ सकती है परीक्षा की डेट
दरअसल, सीबीआई ने हाईकोर्ट को 169 नर्सिंग कालेजों की सूची सौंपकर इन्हें सुटेबेल बताया था। सीबीआई ने 73 नर्सिंग कॉलेजों को अपूर्ण और 66 कॉलेजों को अनसुटेबल बताया था। सीबीआई जांच में सुटेबल मिले नर्सिंग कालेजों के स्टूडेंट्स के एक्जाम 8 अगस्त से प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़नी तय है। ऐसे परीक्षा की तारीखों में फेर बदल भी संभव है।

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