Illegal financing in Haryana: सोनीपत में सूदखोरों के 60 ठिकानों पर छापेमारी, रजिस्ट्रियां व ब्लैंक चेक बरामद

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सोनीपत में फाइनेंस के बारे में जांच करती पुलिस की विशेष टीम। 

हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर ने अवैध तरीके से मोटा ब्याज वसूलने वाले फाइनेंसरों के खिलाफ 15 दिन अभियान चलाने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में सोनीपत जिले में भी 60 जगह छापे मारे गए।

Illegal financing in Haryana : हरियाणा के सोनीपत जिले में अवैध सूदखोरी के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हो गया है। पुलिस महानिदेशक हरियाणा शत्रुजीत कपूर के आदेश और पुलिस आयुक्त ममता सिंह व एडीजीपी के दिशा-निर्देश पर पुलिस ने सोमवार को पश्चिमी जोन क्षेत्र में 60 जगहों पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज, रजिस्ट्रियां, ब्लैंक चेक और डायरी बरामद की।

फाइनेंसरों से तंग आकर कर लेते हैं सुसाइड

अवैध सूदखोरी के मामले में कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 30 विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें लगातार ऐसे लोगों की पहचान कर रही हैं जो जरूरतमंदों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देकर फंसा रहे हैं। पुलिस उपायुक्त क्राइम नरेंद्र कादयान ने बताया कि हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें गरीबों को अवैध ब्याज वसूलने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। कई पीड़ित आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव के चलते आत्महत्या तक कर चुके हैं। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सूदखोरों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया।

26 अगस्त को भी मारे थे 22 जगह छापे

डीसीपी कादयान ने बताया कि 26 अगस्त को गोहाना क्षेत्र में 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसी कड़ी में मंगलवार को पश्चिमी जोन में 60 ठिकानों पर दबिश दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि गैरकानूनी लेन-देन में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी सूरत में अवैध सूदखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे तत्वों पर सख्त निगरानी रखकर कार्रवाई जारी रहेगी।

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अपील : सूदखोरों के चंगुल में न फंसे

सोनीपत पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सूदखोरों के चंगुल में न फंसें। जरूरत पड़ने पर केवल सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक और वित्तीय संस्थानों से ही सुरक्षित ऋण लें। पीड़ितों को भरोसा दिलाया गया है कि वे सीधे थाना, चौकी या हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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