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रेवाड़ी: कंज्यूमर कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने पर एचएसवीपी के ईओ दीपक घनघस की सशर्त गिरफ्तारी के वारंट उपभोक्ता फोर्म ने जारी किए। वारंट की तामील कराने के लिए कंज्यूमर कोर्ट ने संबंधित एसएचओ को स्पेशल पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए, ताकि पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। प्लाट को ट्रांसफर करने की परमिशन जारी न करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है।

प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए 2 बार मांगी स्टांप ड्यूटी

सेक्टर-4 निवासी सुनीता देवी ने सेक्टर-19 में अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट की स्टांप ड्यूटी के रूप में 4.92 लाख रुपए का भुगतान किया गया। बाद में चचेरे भाई संजीव ने अपने हिस्से का आधा प्लॉट सुनीता को ही बेच दिया। इसके लिए एचएसवीपी की ओर से परमिशन भी दे दी गई। जब सुनीता संजीव के हिस्से की रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील गई तो उससे एक बार फिर 4.92 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी मांगी गई। सुनीता ने इस पर आपत्ति जताते हुए डीसी व संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, परंतु उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया।

कंज्यूमर कोर्ट के आदेशों के बाद भी नहीं दी परमिशन

सुनीता ने अपने वकील हरीसिंह के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में वाद दायर किया था। कंज्यूमर कोर्ट ने एचएसवीपी पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया था। वाद खर्च के रूप में 11 हजार रुपए का भुगतान करने और प्लॉट की ट्रांसफर परमिशन जारी करने के आदेश दिए थे। कंज्यूमर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर एडवोकेट हरीसिंह ने अवमानना का केस दायर किया। कंज्यूमर कोर्ट के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा ने अवमानना केस की सुनवाई के दौरान एचएसवीपी के प्रतिनिधि हाजिर नहीं होने पर ईओ के गिरफ्तारी वारंट जारी किए। संबंधित एचएचओ को सशर्त वारंट की तामील कराने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए।