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Kaithal: हैप्पी कार्ड बनने के साथ ही लोगों ने दूसरे के हैप्पी कार्ड पर यात्रा करना भी शुरू कर दिया है। जब यह मामला रोडवेज विभाग के अधिकारियों के सामने आया तो विभाग ने इसे रोकने के लिए अब यात्रा के समय यात्री को हैप्पी कार्ड के साथ आधार कार्ड दिखाना भी अनिवार्य कर दिया। बता दें कि हैप्पी कार्ड वितरण के बाद से परिचालकों के समक्ष दूसरे के हैप्पी कार्ड पर सफर करने की समस्या आ रही थी। अब आधार कार्ड दिखाए बिना परिचालक हैप्पी कार्ड धारकों की टिकट नहीं काटेगा। दूसरे के हैप्पी कार्ड पर सफर करने वाले लोगों के इस काम से रोडवेज को काफी नुकसान होता था। ऐसे में विभाग की ओर से विशेष फ्लाइंग की टीम भी ऐसे लोगों पर निगाह रखने के लिए बनाई गई।
रोडवेज ने बनाए 81 हजार हैप्पी कार्ड
रोडवेज विभाग के आंकड़ों के तहत जिले में करीब 81 हजार हैप्पी कार्ड रोडवेज विभाग की तरफ से बनाए गए हैं। इसमें से करीब 32 हजार कार्ड वितरित भी किए जा चुके हैं। सरकार ने इस योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए हैप्पी कार्ड की घोषणा की है। इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थी प्रतिवर्ष एक हजार किलोमीटर की मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। एक हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को 50 रुपए का शुल्क देना होगा, जिसके अतिरिक्त कार्ड की लागत 109 रुपए होगी और वार्षिक रख-रखाव के लिए 79 रुपए का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों का हैप्पी कार्ड अलग-अलग बनेगा।
हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन करें आवेदन
हैप्पी कार्ड के लिए पहले अटल सेवा केंद्र या मोबाइल से लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के आधार पर आवेदन करना होता है। उसके बाद हैप्पी कार्ड बनते ही विभाग की तरफ से लाभार्थी को संदेश या फोन पर संपर्क किया जा रहा है। उसके बाद लाभार्थी से ओटीपी पूछकर कार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य परिवहन कैथल के महाप्रबंधक कमलजीत चहल ने बताया कि कुछ समय पहले ऐसी समस्या आई थी कि दूसरे के हैप्पी कार्ड पर लोग सफर करते थे। ऐसे में रोडवेज विभाग को नुकसान होने लगा था। परंतु अब आला अधिकारियों ने हैप्पी कार्ड लाभार्थी के लिए हैप्पी कार्ड के साथ आधार कार्ड भी दिखाना शुरू किया है।
