Lok Sabha Elections 2024: प्रदेश में 10 हजार 363 स्थानों पर बनाए 19 हजार 812 पोलिंग स्टेशन, उम्मीदवार 95 लाख की राशि कर सकता खर्च

Symbolic picture.
X
प्रतीकात्मक तस्वीर। 
अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में 10 हजार 363 स्थानों पर 19 हजार 812 पोलिंग स्टेशन बनाए। इनमें 13588 ग्रामीण क्षेत्र में और 6224 शहरी क्षेत्र के पोलिंग बूथ शामिल हैं।

Haryana: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने प्रदेश के लोगों से अपील की कि 25 मई को होने वाले लोकसभा 2024 के आम चुनाव में मतदान जरूर करें। चुनाव में एक दिन देश के नाम कर चुनाव का पर्व, देश का गर्व बढ़ाए। अनुराग अग्रवाल चुनाव प्रबंधों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, जिसमें बताया कि प्रदेश में 10 हजार 363 स्थानों पर 19 हजार 812 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें 13 हजार 588 ग्रामीण क्षेत्र में और 6 हजार 224 शहरी क्षेत्र के पोलिंग बूथ शामिल हैं। शहरों में 2400 स्थानों पर तथा गांवों में 7 हजार 963 स्थानों पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हुई आचार संहिता

अनुराग अग्रवाल ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च से लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। प्रदेश में छठे चरण में 25 मई 2024 को चुनाव होना है। 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी हो जाएगी। 6 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 7 मई को नामांकन की समीक्षा होगी। 9 मई तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियों के साथ भी बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए गए है।

नामांकन दाखिल करने के दिन चस्पा होगी सार्वजनिक सूचना

अनुराग अग्रवाल ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार नामांकन दाखिल करने के दिन सुबह 11 बजे से पहले सार्वजनिक सूचना चस्पा की जाएगी। यह अंग्रेजी या राज्यों की आधिकारिक भाषा में होनी चाहिए। यह पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत इत्यादि के कार्यालयों में चस्पा करनी होगी। अधिसूचना में कोई भी ब्यौरा छूटना नहीं चाहिए। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3 लाख 65 हजार 504 है, जो पहली मतदान करेंगे। चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए की राशि खर्च कर सकता है। इसके लिए उसे अलग से खाता बनाना होगा और चुनाव होने के बाद एक महीने के अंदर-अंदर अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग में जमा कराना होगा।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story