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Jind: डंडों से पीट पीट कर युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
मंदिर के पास दिया था वारदात को अंजाम
करनाल रोड कैथल निवासी धर्मपाल ने बताया कि उसका भाई धर्मबीर उसके पास कैथल में रहता था। वह अपने भाई के साथ गांव गोसाईखेड़ा मंदिर में पूजा करने के लिए गया हुआ था। जहां महाराज संजयनाथ व उसके चेले ने उसके भाई धर्मबीर के साथ मारपीट शुरू कर दी। महाराज के दो चेले तो धर्मबीर को डंडे से पीट रहे थे और दो धर्मबीर को घसीट रहे थे। उन्हें आता देख कर वह मौके से भाग गए। धर्मबीर को मेडिकल रोहतक में लेकर आए तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस पर जुलाना थाना पुलिस ने महाराज संजयनाथ व उसके चेलों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने दोषी गांव चंदौसी निवासी रविंद्रनाथ, चुरू निवासी संजयनाथ, मतलोडा निवासी सोमनाथ, पानीपत निवासी बिजेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई।
क्षत-विक्षत हालत में मिला नवजात का शव
अंबाला में एक नवजात बच्ची का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। गांव के सरपंच की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मामला पंजोखरा थाना के अंतर्गत आने वाले गांव भड़ोग का है। बुधवार शाम 4 बजे सरपंच को सूचना मिली कि गुरदयाल सिंह के घर के पास बाड़े में एक नवजात शिशु पड़ा है। वह तुरंत मौके पर पहुंचा और देखा कि नवजात की मौत हो चुकी थी। नवजात की एक बाजू थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। नवजात को किसी महिला ने जन्म से पहले मृत अवस्था में खुर्द-बुर्द करने की नीयत से फेंक दिया। पंजोखरा थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
