A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Undefined variable $summary

Filename: widgets/story.php

Line Number: 3

Backtrace:

File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/mobile/widgets/story.php
Line: 3
Function: _error_handler

File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/amp/story.php
Line: 39
Function: view

File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 507
Function: view

File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 341
Function: loadAmpTheme

File: /content/websites/front-hbm/application/controllers/Content.php
Line: 303
Function: contentStorypageAmp

File: /content/websites/front-hbm/index.php
Line: 319
Function: require_once

HSSC Group C Recruitment: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ग्रुप सी के 15,755 पदों पर नई भर्ती के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट करने का फार्मूला विवादों से घिर गया है। आयोग ने समान शैक्षणिक योग्यता के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग अंकों के बजाय पदों के अनुसार से करने की योजना बनाई है।

शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए उसी तरीके को अपनाया गया, जिस तरीके को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। कहा यह जा रहा है कि आयोग इसी फॉर्मूले पर चला तो मामला कोर्ट पहुंचने पर इस पूरी इस भर्ती पर रोक लगाई जा सकती है।

कोर्ट  ने कही थी ये बात

सीईटी एग्जाम को लेकर दायर एक याचिका में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आयोग के योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग के तरीके के फार्मूले को खारिज कर दिया गया था। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आयोग के हलफनामे में कहा गया कि 63 समूहों में विभाजित 401 श्रेणियों के विज्ञापन में एक समान शैक्षणिक योग्यता की जरूरत थी।

इसमें आवेदन के समय ही विकल्प दिया गया था कि वे योग्यता और अनुभव के आधार पर विभिन्न श्रेणियों या समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट का मानना था कि जब शैक्षणिक योग्यता एक समान है तो फिर श्रेणी और समूह जैसे विकल्प रखने की क्या जरूरत है।

कोर्ट ने किया था इस फॉर्मूले को खारिज

बता दें कि ग्रुप सी की यह भर्ती बिना बोनस अंकों के होगी। राज्य सरकार सामाजिक-आर्थिक आधार पर सालाना 1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों के उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक देती थी। इसके साथ ही यह भी शर्त थी कि उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी पर न हो,  लेकिन हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

Also Read: पुलिस कांस्टेबल की निकली बंपर भर्ती, लास्ट डेट नजदीक, जल्द करें अप्लाई

हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक तरह से आर्टिफिशियल रिजर्वेशन है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया। इसके बाद राज्य सरकार को अपने इस फैसले से पलटना पड़ा है।