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नशा तस्करी को लेकर पुलिस प्रशासन सख्ती से कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में करीब चार साल पहले एक हजार किलो गांजा की तस्करी में पकड़े गए मुख्य अभियुक्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं इस मामले में दो अन्य सह अभियुक्तों को न्यायालय ने निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया।
बस स्टैंड के पास गांजा से भरा पकड़ा था कैंटर
झज्जर शहर थाना एरिया में पुलिस ने 26 जनवरी 2020 को सुर्खपुर गांव के बस स्टैंड के पास से एक हजार किलो गांजा से भरा कैंटर पकड़ा था। यह गांजा उड़ीसा से लाया गया था। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को अभियुक्त बनाया। इनमें हिसार के बुढाखेड़ा का सुरजीत उर्फ जीतू, हिसार के मतलोडा का रामेहर और हिसार के ही गांव किरोड़ी का सूबे सिंह शामिल है। कैंटर पर सूबे सिंह ड्राइवर था जबकि रामेहर कंडेक्टर था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो तीनों वहां मौजूद थे, लेकिन सुरजीत मौके पर पकड़ा गया, बाकी दोनों खेतों के रास्ते निकल गए। बाद में उनकी पहचान सूबे सिंह और रामेहर के तौर पर हुई थी। चार साल तक चले केस की सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने सुरजीत को गांजा तस्करी का दोषी पाया। जबकि अन्य दोनों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया।
नशीले इंजेक्शन सहित युवक गिरफ्तार
पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सैल ने नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शन सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ लाइनपार थाने में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। एएनसी सैल को सूचना मिली कि बहादुरगढ़ का निवासी एक युवक नशीले पदार्थ की तस्करी में संलिप्त है और फिलहाल वह लाइनपार थाना क्षेत्र में है। इस सूचना पर टीम आनन-फानन में वहां पहुंची और आरोपी को काबू किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी लेने पर आरोपी के पास पांच नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। आरोपी की पहचान कुनाल के रूप में हुई। युवक से बरामद इंजेक्शनों पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
