Charkhi Dadri Rape Case: हरियाणा के चरखी दादरी कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साल 2021 में चरखी दादरी जिले में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 22 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने चारों दोषियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

चरखी दादरी कोर्ट ने सुनाई सजा

इस संबंध में पुलिस प्रवक्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि चरखी दादरी जिले में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ अनैतिक काम करने के मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही आज बुधवार को चरखी दादरी कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार ने दोषियों को 22 साल की सजा सुनाई है।

पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत

उन्होंने आगे बताया कि साल 2021 में इस मामले में चरखी दादरी जिले के एक थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया था कि रात के समय उसके पति के मोबाइल पर एक फोन आया था, जिसे उनकी लड़की ने उठाया था।

फोन पर आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि बाहर आजा, नहीं तो तेरी फोटो वायरल कर दूंगा। इसके बाद उनकी लड़की डर के कारण घर के बाहर चली गई। वह उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा कर खेत में बने एक कमरे में ले गए। जहां पर आरोपियों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। हालांकि, इस दौरान लड़की ने शोर मचाया तो खेत में काम करने वाले लोगों ने वहां टॉर्च की लाइट मारी और आवाज मारी। इसके बाद सभी आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए।