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Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज गुरुवार शाम 6 बजे के बाद से सभी शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि राज्य के सभी जिलों में 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर की शाम 6 बजे मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही शराब दुकानों को खोला जाएगा। वहीं, 8 अक्टूबर को मतगणना के दिन भी सभी शराब की दुकानें फिर से बंद कर दी जाएंगी।
जींद जिले डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि यह आदेशों भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आयोग का उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रकार की कोशिश को रोकना है। इसके साथ ही अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
घर के भीतर भी शराब पर प्रतिबंध
डीसी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के बारे में बताते हुए कहा कि मतदान से पहले कोई भी स्पिरिट युक्त या नशीली शराब या किसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल या दुकानों में बेचे या वितरित नहीं किए जाएंगे। 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर, घर, शराब खाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना गैरकानूनी माना जाएगा।
इसके साथ ही गैर-मालिकाना क्लब, रेस्तरां और होटल में शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी मतदान के दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं दी गई है। व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा।
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यूपी में भी शराब पर रोक
वहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते 5 और 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के छह जिलों गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़ और मथुरा में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बता दें कि यह आदेश आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया है। गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव के चलते हरियाणा बॉर्डर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे।
