जींद की विशेष अदालत ने नाबालिग बच्ची के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी को 20 साल की सख्त जेल और 1 लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है। यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मई 2024 में दर्ज हुआ था मामला
इस पूरे मामले की शुरुआत मई 2024 में हुई थी, जब नरवाना शहर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया था कि उसकी बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत अपहरण का केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी।
जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे
पुलिस की गहन तफ्तीश के दौरान यह बात सामने आई कि नाबालिग को न केवल अगवा किया गया था, बल्कि उसके साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया था। जांच के दौरान मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने मामले में यौन अपराधों से संबंधित सख्त धाराएं (POCSO Act) जोड़ दीं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सोनीपत के कुंडली निवासी कर्ण को इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया।
प्रभावी जांच और ठोस गवाही ने दिलाई सजा
जींद पुलिस ने इस संवेदनशील मामले में पेशेवर तरीके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में मामले की पैरवी डीडीए योगेंद्र राठी द्वारा मजबूती से की गई। पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष पेश किए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों और चश्मदीदों की गवाही ने आरोपी के अपराध को साबित करने में अहम भूमिका निभाई। अदालत ने इन साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए कर्ण को दोषी करार दिया और समाज में एक मिसाल पेश करने वाली सजा सुनाई।
पुलिस की अपील, अभिभावक रहें सतर्क
इस फैसले के बाद पुलिस प्रशासन ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी दोहराई है। पुलिस प्रवक्ता ने आम जनता और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों और उनकी सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग रहें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध घटना या व्यक्ति की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में दें, ताकि अपराधियों के खिलाफ समय रहते कड़ी कार्रवाई की जा सके।
(हरियाणा के जिले, कस्बे और गांवों की खबरों के लिए हरिभूमि का "ई-पेपर" पढ़ें। यहां क्लिक करें epaper haribhoomi या प्लेस्टोर से "हरिभूमि हिंदी न्यूज़" App डाउनलोड करें। )